58,189 पंचायत सहायकों की नियुक्ति, जानें कब मिलेगा नियुक्ति पत्र
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के सभी 58,189 पंचायतों में बने पंचायत भवनों को ग्राम सचिवालय के तौर विकसित करने जा रही है. इन सचिवालयों के विकास के लिए हर पंचायत पर 1.75 लाख रुपये का व्यय सरकार द्वारा किया जाना है.
highlights
- 58 हजार पंचायत सहायकों की भर्ती
- 30 जुलाई से आवेदन जमा करें
- 10 सितंबर तक नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे
लखनऊ :
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के सभी 58,189 पंचायतों में बने पंचायत भवनों को ग्राम सचिवालय के तौर विकसित करने जा रही है. इन सचिवालयों के विकास के लिए हर पंचायत पर 1.75 लाख रुपये का व्यय सरकार द्वारा किया जाना है. ग्राम पंचायतों में 58,189 पंचायत सहायकों (पंचायत सहायक/ एकाउंटेंट-कम-डाटा इंट्री ऑपरेटर) की नियुक्ति संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिया गया है. चयन की कार्रवाई 30 जुलाई से शुरू होगी और 10 सितंबर तक पूरी कर नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे. जन सेवा केंद्र और बीसी सखी के लिए स्थान सुलभ कराने वाले इन सचिवालयों के संचालन के लिए पंचायत सहायक-कम-एकाउंटेंट-कम-डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती की जानी है. इन पंचायत सहायकों की नियुक्ति सम्बनधित ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित करके की जाएगी.
मंत्री ने बताया कि ग्राम प्रधान की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक समिति हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की मेरिट पर चयन करेगी. यदि ग्राम पंचायत में कोविड-19 से मृतक व्यक्ति है तथा उसका वारिस इंटरमीडिएट पास है व आरक्षण श्रेणी को पूरा करता है तो उसे वरीयता दी जाएगी. इसमें मृत व्यक्ति की पत्नी या पति, पुत्र, अविवाहित पुत्री व विधवा पुत्री, विधवा माता, अविवाहित भाई व अविवाहित बहन आएंगे. यदि एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक कोविड से मृतक के वारिसों के आवेदन आते हैं तो जिसकी हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के प्राप्ताकों के प्रतिशत का औसत अधिक होगा, उन्हें चयनित किया जाएगा.
इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन 15 दिनों के भीतर ग्राम पंचायत, विकास खण्ड या जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जमा करा सकते हैं. उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया 30 जुलाई से 10 सितंबर 2021 के बीच पूरी की जानी है. आवेदन किये उम्मीदवारों के हाई स्कूल और इंटर के अंकों के औसत के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट के अनुसार अंतिम रूप से चयन किया जाना है.
चौधरी ने मीडिया को बताया कि पंचायत सहायक के पद पर ग्राम प्रधान, उप प्रधान, सदस्य अथवा सचिव का संबंधी नहीं नियुक्त किया जा सकेगा. संबंधियों में पिता, दादा, श्वसुर (पितृ अथवा मातृ संबंधी) पुत्र, पौत्र, दामाद, पुत्रवधू, बहन, पति, पत्नी, पुत्री, मां आएंगे. उन्होंने कहा कि योगी सरकार पंचायतों को ग्राम सचिवालय के रूप में विकसित कर ग्राम पंचायतों के सशक्तीकरण का प्रयास कर रही है.
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