'संशोधित आयकर विधेयक' से विवादों और मुकदमों में आएगी कमी : बैजयंत पांडा

'संशोधित आयकर विधेयक' से विवादों और मुकदमों में आएगी कमी : बैजयंत पांडा

'संशोधित आयकर विधेयक' से विवादों और मुकदमों में आएगी कमी : बैजयंत पांडा

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IANS
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(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

नई दिल्ली, 11 अगस्त (आईएएनएस)। लोकसभा से संशोधित आयकर विधेयक, 2025 पास हो गया। इस संशोधित बिल में चयन समिति द्वारा की गई ज्यादातर सिफारिशों को शामिल किया गया है। इसे लेकर भाजपा नेता बैजयंत पांडा ने प्रतिक्रिया दी है।

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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता बैजयंत पांडा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आयकर विधेयक 2025 के लोकसभा में पारित होने पर बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 1,500 से ज्यादा कानूनों को निरस्त और संशोधित किया गया है, जिससे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती और अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह नया अधिनियम टैक्स को समझने और उनका अनुपालन करने में आसान बनाकर विकास को तेज गति देगा, जिससे विवादों और मुकदमों में कमी आएगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संशोधित आयकर विधेयक, 2025 पेश किया और उन्होंने सदन से आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2025 में संशोधनों पर विचार करने का आग्रह किया। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया।

आयकर विधेयक, 2025 छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा और इसमें भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली संसदीय चयन समिति की 285 से अधिक सिफारिशों को शामिल किया गया है।

दरअसल, संशोधित ड्राफ्ट टैक्स भाषा को सरल करता है, कटौतियों को स्पष्ट करता है और प्रावधानों के बीच क्रॉस-रेफरेंसिंग को मजबूत करता है। खासकर, यह घर या मकान की संपत्ति से आय के आसपास की अस्पष्टताओं को संबोधित करता है, जिसमें मानक कटौती और होम लोन पर प्री-कंस्ट्रक्शन ब्याज शामिल हैं।

विधेयक में पूंजीगत संपत्ति, लघु और छोटे उद्यम और लाभार्थी स्वामी जैसे शब्दों की स्पष्ट परिभाषाएं दी गई हैं। साथ ही पेंशन योगदान और वैज्ञानिक अनुसंधान व्यय के लिए कर उपचार को संरेखित किया गया है। यह 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा।

--आईएएनएस

डीकेपी/एबीएम

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