ओडिशा ने लिंगराज मंदिर अध्यादेश को दी मंजूरी

11वीं शताब्दी का मंदिर वर्तमान में ओडिशा हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1951 द्वारा शासित है. एक अलग कानून मंदिर और इसके गुणों के अनुष्ठानों और प्रबंधन के बेहतर निष्पादन में मदद करेगा.

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Shailendra Kumar
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Odisha approves Lingaraj temple ordinance

ओडिशा ने लिंगराज मंदिर अध्यादेश को मंजूरी दी( Photo Credit : IANS)

ओडिशा कैबिनेट ने सोमवार को भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर के प्रबंधन के लिए एक विशेष अधिनियम को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम के अनुरूप श्री लिंगराज मंदिर अध्यादेश को मंजूरी दी है. एक अधिकारिक रिलीज में कहा, "जैसा कि ओडिशा विधानसभा सत्र नहीं चल रहा है, नए कानून को इस अध्यादेश के माध्यम से अधिनियमित किया जाना प्रस्तावित है."

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11वीं शताब्दी का मंदिर वर्तमान में ओडिशा हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1951 द्वारा शासित है. एक अलग कानून मंदिर और इसके गुणों के अनुष्ठानों और प्रबंधन के बेहतर निष्पादन में मदद करेगा.

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रिलीज में कहा गया है, "प्रस्तावित अध्यादेश में सभी पहलुओं को कवर करते हुए विस्तृत प्रावधान किए गए हैं, जैसे, प्रबंध समिति का गठन करना, इसकी संरचना, जिम्मेदारियां और शक्ति, प्रशासक की जिम्मेदारियां, चल और अचल संपत्तियों का रखरखाव, मंदिर निधि और उसके प्रबंधन का गठन आदि शामिल है."

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मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, "दिन-प्रतिदिन के मामलों का प्रबंधन करने के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया जाएगा, जबकि बजट, ऑडिट और निरीक्षण के लिए आवश्यक प्रावधान किया जाएगा. कानून, मंदिर की संपत्तियों के संरक्षण और अनधिकृत कब्जेदारों को बेदखल करने में भी मदद करेगा."

Source : IANS

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