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उत्तराखंड सरकार का फैसला, अगले आदेश तक चारधाम यात्रा पर लगाई रोक

उत्तराखंड की तीरथ सरकार ने चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया है. राज्य सरकार ने अगले आदेश तक चारधाम यात्रा को रद्द करने का फैसला किया है

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Vineeta Mandal
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चारधाम यात्रा( Photo Credit : फाइल फोटो)

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उत्तराखंड की तीरथ सरकार ने चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया है. राज्य सरकार ने अगले आदेश तक चारधाम यात्रा को रद्द करने का फैसला किया है. बता दें कि सोमवार को जारी एसओपी में सरकार ने उच्च न्यायालय की रोक के बावजूद चारधाम यात्रा एक जुलाई से शुरू करने का फैसला लिया था, जबकि दूसरे चरण की यात्रा 11 जुलाई से होनी तय की गई थी. राज्य सरकार ने सीमित लोगों के साथ चार धाम यात्रा की शुरुआत करने की बात कही थी. लेकिन कोर्ट ने इस यात्रा पर 7 जुलाई तक रोक लगा दी थी. उस दिन मामले पर फिर सुनवाई होनी थी.   इसके साथ ही हाई कोर्ट ने चारों धामों में होने वाली पूजा-अर्चना और दर्शन को लाइव टेलीकॉस्ट करने के निर्देश भी जारी किए थे.

और पढ़ें: चारधाम: बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के लिए अतिरिक्त वैक्सीन डोज

कोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बावजूद 1 जुलाई से चारधाम यात्रा की अनुमति देने के लिए राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई थी. उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इस निर्णय की समीक्षा करने का निर्देश दिया था. अदालत ने अमरनाथ यात्रा का हवाला देते हुए कहा था कि यात्रा को स्थगित या रद्द करने की जरूरत है.

वहीं बीते 25 जून को उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट ने तीन जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में स्थित धामों में सीमित संख्या में स्थानीय लोगों को यात्रा कराने का फैसला लिया था. सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने कोविड काल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर दायर जनहित याचिका पर चर्चा की थी.

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