पंजाब: बेअदबी कानून पर सेलेक्ट कमेटी की पहली बैठक आज

पंजाब: बेअदबी कानून पर सेलेक्ट कमेटी की पहली बैठक आज

पंजाब: बेअदबी कानून पर सेलेक्ट कमेटी की पहली बैठक आज

author-image
IANS
New Update
Sacrilege laws

(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

चंडीगढ़, 24 जुलाई (आईएएनएस)। पंजाब में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले मामलों को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने बेअदबी कानून को लेकर बड़ा कदम उठाया है। इस मुद्दे पर चर्चा और सुझावों के लिए गुरुवार को पंजाब विधानसभा में सुबह 11 बजे सेलेक्ट कमेटी की पहली बैठक होने जा रही है। इस कमेटी की अध्यक्षता विधायक डॉ. इंद्रबीर सिंह निज्जर करेंगे।

Advertisment

सेलेक्ट कमेटी को बेअदबी कानून के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने और इस पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कमेटी को अगले छह महीने में अपनी रिपोर्ट विधानसभा में पेश करनी होगी। सरकार का कहना है कि यह बैठक पंजाब में धार्मिक स्थलों और भावनाओं की रक्षा के लिए कानून को और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

पंजाब में बीते कुछ वर्षों में बेअदबी की घटनाएं चर्चा में रही हैं, जिसके बाद जनता और विभिन्न संगठनों ने सख्त कानून की मांग की थी। आप सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सेलेक्ट कमेटी का गठन किया है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, कमेटी में शामिल सदस्य विभिन्न दलों के विधायकों और विशेषज्ञों से मिलकर इस कानून को और मजबूत बनाने के लिए सुझाव देंगे। इस बैठक में धार्मिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों के विचारों को भी शामिल करने की योजना है।

बता दें कि बेअदबी कानून पंजाब में धार्मिक ग्रंथों और पवित्र प्रतीकों की बेअदबी को रोकने के लिए बनाया गया एक कानून है। इसे पंजाब पवित्र ग्रंथ एक्ट 2025 के तहत लागू किया गया है। इस कानून का उद्देश्य गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान, बाइबल और भगवद गीता जैसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को रोकना और धार्मिक भावनाओं की रक्षा करना है।

इसके तहत बेअदबी के लिए 10 साल तक की सजा और बार-बार अपराध या हिंसा/मृत्यु होने पर उम्रकैद का प्रावधान है। यह कानून जुलाई 2025 में पंजाब विधानसभा द्वारा पारित किया गया और लागू हो चुका है। कानून को और प्रभावी बनाने के लिए एक सेलेक्ट कमेटी का गठन किया गया। कमेटी छह महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

--आईएएनएस

एसएचके/केआर

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

      
Advertisment