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31 जुलाई है आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख़, ध्यान रखें यह ख़ास बात

31 जुलाई यानि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बेहद करीब है। नोटबंदी और जीएसटी के बाद इस बार आईटी रिटर्न फाइन करना पहले की तुलना में थोड़ा अलग होगा। इसीलिए इन ख़ास बातों को ध्यान में रखें।

News Nation Bureau | Updated : 19 July 2017, 11:56:09 AM
इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आखिरी तारीख 31 जुलाई (फाइल फोटो)

इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आखिरी तारीख 31 जुलाई (फाइल फोटो)

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31 जुलाई यानि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बेहद करीब है। नोटबंदी और जीएसटी के बाद इस बार आईटी रिटर्न फाइन करना पहले की तुलना में थोड़ा अलग होगा। आईटी रिटर्न भरने के लिए कुछ ख़ास बातों का ध्यान रखें।
आयकर विभाग (फाइल फोटो)

आयकर विभाग (फाइल फोटो)

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नोटबंदी के दौरान यदि आपने अपने बैंक खाते में दो लाख या उससे ज्यादा की रकम जमा कराई थी तो इसके बारे में है तो इसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को दे दें।
बैंक खातों की जानकारी आयकर विभाग को देनी ज़रुरी (फाइल फोटो)

बैंक खातों की जानकारी आयकर विभाग को देनी ज़रुरी (फाइल फोटो)

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इसके अलावा अगर आपके एक से ज़्यादा खाते हैं और सभी खातों में 2 लाख से ज़्यादा की राशि जमा है तो इसकी जानकारी भी इनकम टैक्स विभाग को देनी होगी।
2.5 रुपये तक की सालाना आय वाले लोग टैक्स दायरे से बाहर (फाइल फोटो)

2.5 रुपये तक की सालाना आय वाले लोग टैक्स दायरे से बाहर (फाइल फोटो)

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अगर आपकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम है तो आप टैक्स दायरे में तो नहीं है लेकिन अगर आपकी सालाना आय 2.5 से 5 लाख रुपये के बीच है तो आपको 5% टैक्स जमा कराना होगा।
5-10 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले लोगों को देना होगा 20% टैक्स (फाइल फोटो)

5-10 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले लोगों को देना होगा 20% टैक्स (फाइल फोटो)

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5-10 लाख रुपये तक की सालाना आय वालों को 20% इनकम टैक्स देना होगा जबकि 10 लाख रुपये से ज़्यादा की सालाना आय वालों को 30% इनकम टैक्स चुकाना होगा।
31 जुलाई तक टैक्स रिटर्न भरने पर दें ध्यान (फाइल फोटो)

31 जुलाई तक टैक्स रिटर्न भरने पर दें ध्यान (फाइल फोटो)

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एक बात और 31 जुलाई 2017 से पहले 5 लाख से अधिक आय वाले लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा। यह बात ख़ास तौर पर उन लोगों पर लागू है जिन्होंने रिफंड क्लेम किया है तय वक्त तक ही आईटीआर के लिए ई-फाइलिंग करनी ज़रुरी है।
80 साल के लोगों को भी भरना होगा आईटीआर (फाइल फोटो)

80 साल के लोगों को भी भरना होगा आईटीआर (फाइल फोटो)

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इस बात ख़ास बात यह भी है कि अब 80 साल या उससे अधिक उम्र वाले लोग आईटीआर फॉर्म-1 और आईटीआर-2 फॉर्म के जरिए आईटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं।