आधार-पैन लिंकिंग
सरकार ने 1 जुलाई से आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना ज़रुरी कर दिया है। 12 अंकों वाला आधार नंबर पैन कार्ड से लिंक करना ज़रूरी कर दिया गया है। इसी के साथ पैन कार्ड इश्यू कराने के लिए भी आधार कार्ड नंबर होना ज़रूरी हो गया है। लेकिन इससे आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है| आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने का आसान तरीका जानें:
आयकर विभाग की वेबसाइट
आयकर विभाग की वेबसाइट को आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करने के लिए नया फीचर लाया गया है| सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉग इन करें और वेबसाइट पर जाएं|
'लिंक आधार' पर क्लिक करें
वेबसाइट के होम पेज पर बायीं ओर सर्विस सेक्शन में सबसे पहले लिंक आधार (Link Aadhaar) पर क्लिक करें। अब आपके सामने आधार को लिंक करने के लिए नई विंडो खुल जाएगी।
पैन नंबर, आधार नंबर और नाम डालें
सबसे पहले बॉक्स में अपना पैन नंबर डालें| दूसरे बॉक्स में अपना आधार नंबर, उसके नीचे वाले बॉक्स में अपना नाम (जैसा आधार कार्ड पर लिखा है) लिखें| फिर कैप्चा डालें और लिंक आधार पर क्लिक करे| इसपर क्लिक करते ही आपका वेरिफिकेशन हो जायेगा और आपका आधार आपके पैन कार्ड से लिंक हो जायेगा|
मोबाइल पर OTP रिसीव करें
लेकिन अगर आपका नाम आधार और पैन में अलग-अलग है, तो फिर आपको ओटीपी (OTP) की जरूरत होगी। यह ओटीपी आधार से लिंक आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। ओटीपी को डालते ही आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा।