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क्या है जीएसटी
देश में कई तरह के टैक्स लगते थे इन सभी टैक्सों एक जीएसटी के तहत एक कर दिया गया है। इसके लागू होने के बाद पूरा देश एकीकृत बाजार में होगा तब्दील हो गया।
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कहां और कैसे लागू होगा जीएसटी
नए टैक्स स्लैब के मुताबिक 1.20 लाख रुपए तक का सालाना कारोबार करने वाले लोग जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया है। पूर्वोत्तर और विशेष दर्जा वाले राज्यों में 10 लाख रुपये तक की छूट दी गई है।
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क्या करना होगा जीएसटी के तहत
2.20 लाख रु. से ज्यादा का कारोबार करने वालों को जीएसटीएन पर पैन के जरिए कराना होगा। डेढ़ करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाले आधा राज्य सरकार और आधा केंद्र के अधीन होंगे।
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ये चीजें होंगी जीएसटी से बाहर
शराब पूरी तरह जीएसटी से बाहर। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल, डीजल फिलहाल जीएसटी से बाहर है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी फिलहाल जीएसटी से बाहर रखा गया है।
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5 टैक्स स्लैब में बंटा है जीएसटी
जीएसटी में 5 टैक्स स्लैब रखे गए, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। आवश्यकता और रोजमर्जा की वस्तुओं पर कम टैक्स दर के दायरे में। वहीं लग्जरी आईटम्स और सेवाएं महंगी होंगी।