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फाइल फोटो
गुवाहटी में दो दिवसीय जीएसटी काउंसिल की 23वीं मीटिंग में आम जनता को राहत देने का फैसला हुआ है। कुल 211 वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव किया गया है, जिसके बाद 28% टैक्स स्लैब में महज 50 आइटम्स रह गए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद बताया कि 178 वस्तुओं एवं सेवाओं पर जीएसटी दर घटाकर 18% प्रतिशत कर दिया गया है। यह नई दरें 15 नवंबर से लागू होंगी।
मेकअप के सामान (फाइल फोटो)
महिलाओं को भी थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि मेकअप के सामान पर भी छूट मिली है।
शैंपू-टूथपेस्ट (फाइल फोटो)
रोजमर्रा के इस्तेमाल किए जाने वाले सामान में शैंपू और टूथपेस्ट भी शामिल है।
हेयर क्रीम, शेविंग के सामान (फाइल फोटो)
हेयर क्रीम और शेविंग के सामानों को भी इस टैक्स स्लैब में शामिल किया गया है।
डियोड्रेंट-परफ्यूम (फाइल फोटो)
डियोड्रेंट-परफ्यूम को खरीदने में भी ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने होंगे। जीएसटी दरों की बदलाव में ये वस्तुएं भी शामिल हैं।
कपड़ें, चमड़े के कपड़ों के सामान (फाइल फोटो)
शॉपिंग करते वक्त आपकी जेब थोड़ी कम ढीली होगी। कपड़ों और चमड़े के कपड़ों के सामान पर टैक्स कम हुआ है।