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GST 2017| जीएसटी से बॉलीवुड की बल्ले-बल्ले, रीजनल सिनेमा पर बढ़ा दबाव

देशभर में 1 जुलाई से वन नेशन, वन टैक्स के तहत जीएसटी गुड एंड सर्विसेस टैक्स लागू हो गया है। ऐसे में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर भी इसका असर पड़ना स्वाभाविक है।

News Nation Bureau | Updated : 01 July 2017, 03:01:52 AM
टॉयलेट एक प्रेम कथा

टॉयलेट एक प्रेम कथा

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देशभर में 1 जुलाई से वन नेशन, वन टैक्स के तहत जीएसटी गुड एंड सर्विसेस टैक्स लागू हो गया है। ऐसे में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर भी इसका असर पड़ना स्वाभाविक है।
जब हैरी मेट सेजल

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अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हर राज्य से एक जैसा कर वसूला जाएगा। जीएसटी काउंसिल ने यह दर 18 और 28 फीसदी तय की है।
मॉम मूवी

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बता दें सरकार ने तय किया है कि 100 रुपए तक की टिकट पर 18 फीसद और इससे ज्यादा कीमत की टिकट पर 28 फीसद GST देना अनिवार्य कर दिया गया है।
जग्गा जासूस

जग्गा जासूस

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इससे पहले एंटरटेनमेंट टैक्स की दरें राज्य सरकारें तय करती थीं इसलिए हर प्रदेश में इसकी दरें अलग-अलग हैं।
बाहुबली 2

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झारखंड में 110 फीसद एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है और असम, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड में शून्य फीसद। आंध्र प्रदेश में मनोरंजन कर 20 फीसद, यूपी में 60 फीसद और वहीं महाराष्ट्र सरकार ने मराठी भाषा की फिल्मों के लिए मात्र 7 फीसद टैक्स लगाया है।
एक अलबेला मराठी मूवी

एक अलबेला मराठी मूवी

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सिनेमा जानकारों की रिपोर्ट्स के अनुसार, रीजनल सिनेमा पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में रीजनल फिल्मों से एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लिया जाता था। और अब GST लागू होने के बाद ये सभी फिल्म टैक्स के दायरे में आ गई हैं।
भोजपुरी फिल्म

भोजपुरी फिल्म

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हमारे देश में सिर्फ 9000 सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर हैं जो कि भारत की आबादी को देखते हुए बहुत कम संख्या में हैं।
बंगाली मूवी

बंगाली मूवी

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ऐसे में जीएसटी की इस नई दरों से सिंगल स्क्रीन सिनेमाहॉल दबाव में हैं, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जीएसटी के कारण कुछ सिंगल स्क्रीन बंद भी हो सकते हैं।