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प्रधानमंत्री युवा योजना (PM-YUVA Yojana): कौशल तो निखारती ही है, रोजगार भी मिलते हैं

Pradhan Mantri Yuva Udyamita Vikas Abhiyan: मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ( Ministry of Skill Development And Entrepreneurship) की है ये स्कीम.

Updated on: 05 Jun 2019, 09:03 AM

highlights

  • मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की स्कीम है POMIS
  • Yojana में युवाओं के हुनर को निखारकर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है
  • स्कीम में जुड़ने के लिए आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए

नई दिल्ली:

Pradhan Mantri Yuva Udyamita Vikas Abhiyan: मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ( Ministry of Skill Development And Entrepreneurship) के तहत आने वाले प्रधानमंत्री युवा योजना (PM-YUVA Yojana) में युवाओं के हुनर को निखारकर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है. युवाओं को इस स्कीम के तहत मिलने वाले प्रशिक्षण के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ता है.

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प्रधानमंत्री युवा उद्दमिता विकास अभियान की विशेषताएं - Pradhan Mantri Yuva Udyamita Vikas Abhiyan

  • कौशल विकास और उद्ममिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली इस स्कीम (MSDE) में प्रशिक्षण ले रहे युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है. इस योजना के तहत लाभ लेने वालों में स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी, डिप्लोमा, स्कूली छात्र, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के छात्र, महिलाएं और सभी नागरिक शामिल हैं.
  • MSDE योजना में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर संस्थानों का चयन करते हैं. योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार शुरू करने के लिए प्रशिक्षण और व्यवसाय खोलने में मदद करना है.
  • PM-YUVA योजना में शामिल आवेदकों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए रोजगार और प्रशिक्षण दिया जा रहा है
  • PM युवा योजना में उच्च शिक्षा के 2200 संस्थान, 300 स्कूल, 500 आईटीआई और 50 उद्यमिता विकास केंद्र ऑनलाइन कोर्सेस के माध्यम से शामिल हैं. यह कार्यक्रम पांच साल का है.

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स्कीम का फायदा उठाने के लिए पात्रता

  • आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. महिलाओं, एससी, एसटी, पूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए 10 वर्ष की छूट
  • उत्तर-पूर्वी राज्यों के नागरिकों के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष
  • आवेदक कम से कम 8वीं पास होना चाहिए. निवास का जिक्र करने पर वहां वह कम से कम 3 वर्ष का निवासी होना चाहिए
  • पति-पत्नी और माता-पिता के साथ आवेदक की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.

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ऑनलाइन के जरिए करें अप्लाई
इस योजना से जुड़ने के लिए www.pmyuva.org पर विजिट किया जा सकता है. रजिस्टेशन फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेज अपलोड कर दें. रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यह बताना जरूरी है कि आपको किस काम में दिलचस्पी है. स्क्रूटनी होने के बाद चयनित छात्रों की सूची जारी की जाएगी.