डिजिटल युग में गूगल हर सवाल का जवाब देने वाला सबसे बड़ा सर्च इंजन बन गया है. आपके हर सवालों का जवाब गूगल देता भी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजें गूगल पर सर्च करने से आपको जेल भी हो सकती है? भारत समेत कई देशों में कुछ सर्च क्वेरी गैरकानूनी मानी जाती हैं और इन पर साइबर क्राइम कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है. अब आपके मन में सवाल चल रहा है कि आखिर कौन सी ऐसी चीजें हैं, जो सर्च नहीं करना है. आइए जानते हैं किन मामलों में गूगल सर्च आपको मुश्किल में डाल सकता है.
1. चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्च करना
भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, शेयर करना या डाउनलोड करना गैरकानूनी है. भारतीय दंड संहिता (IPC) और पॉक्सो एक्ट (POCSO) के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े कंटेंट को एक्सेस करने पर सख्त सजा हो सकती है. गूगल खुद भी इस तरह की कंटेंट को ब्लॉक करता है और ऐसी एक्टिविटी को ट्रैक किया जाता है.
2. बम बनाने का प्रोसेस या आतंकी गतिविधियों की जानकारी सर्च करना
अगर आप गूगल पर “बम कैसे बनाएं”, “आतंकी संगठन से कैसे जुड़ें” या “हथियार खरीदने का तरीका” जैसी चीजें सर्च करते हैं, तो आपकी यह एक्टिविटी सरकार और खुफिया एजेंसियों की नजर में आ सकती है. राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत कार्रवाई हो सकती है.
3. डार्क वेब और हैकिंग से जुड़े कंटेंट सर्च करना
अगर आप गूगल पर “डार्क वेब एक्सेस कैसे करें”, “क्रेडिट कार्ड हैकिंग”, “फ्री इंटरनेट हैक”, या “हैकिंग टूल्स” जैसे कीवर्ड सर्च करते हैं, तो यह साइबर क्राइम के तहत आ सकता है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 (IT Act) के तहत आपको सजा हो सकती है.
4. ड्रग्स खरीदने या बेचने से संबंधित जानकारी
अगर आप गूगल पर नशीली दवाओं की खरीद-फरोख्त से संबंधित जानकारी खोजते हैं, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) आपकी गतिविधियों पर नजर रख सकता है. नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS) के तहत ड्रग्स से जुड़ी कोई भी गैरकानूनी गतिविधि दंडनीय अपराध है.
5. वीआईपी नेताओं और सरकारी प्रतिष्ठानों के बारे में संवेदनशील जानकारी
अगर आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेना या अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी गूगल पर सर्च करते हैं, तो आपको सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध मान सकती हैं. ऐसी सर्च आपको राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में फंसा सकती है.