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ऑफिस से छुट्टी के लिए 37 दिनों में कर ली 4 बार शादी और तीन बार तलाक

ताइवान में शादी और तलाक से जुड़ा एक अनोखा मामला सामने आया है. ऐसा मामला शायद ही इससे पहले कभी कहीं हुआ हो. मामला है कि एक ही लड़की से एक युवक ने महज 37 दिनों के भीतर एक ही लड़की से 4 बार शादी की और तीन बार तलाक लिया.

Updated on: 22 Apr 2021, 11:00 AM

दिल्ली :

ताइवान में शादी और तलाक से जुड़ा एक अनोखा मामला सामने आया है. ऐसा मामला शायद ही इससे पहले कभी कहीं हुआ हो. मामला है कि एक ही लड़की से एक युवक ने महज 37 दिनों के भीतर एक ही लड़की से 4 बार शादी की और तीन बार तलाक लिया. लोगों को इसके बारे में तब पता चला जब यह शादी और तलाक का अनोखा मामला कोर्ट में पहुंचा. दरअसल, ये मामला ताइवान के एक बैंक कर्मचारी का है जिसने महज 37 दिनों के भीतर एक ही लड़की से 4 बार शादी की और तीन बार तलाक लिया.

ताइवान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के मुताबिक तलाक और शादी का अनोखा खेल खेलने वाला यह लड़का बैंक क्लर्क के रूप में काम करता है. शख्स ने जब शादी के लिए छुट्टी मांगी, तो  केवल 8 दिनों की ही छुट्टियां मिली. शख्स की शादी हुई और कुछ ही दिनों में छुट्टियां भी खत्म हो गई.जब इसको छुट्टी नहीं मिल रही थी तो इस युवक ने छुट्टियों को बढ़ाने के लिए एक तरकीब निकली। इसके लिए शख्स ने अपनी पत्नी को ही तलाक दे दिया, ताकि उससे फिर दोबारा शादी हो सके. ताइवान में कानून के मुताबिक, शादी के लिए 8 दिनों की पेड लीव मिलती है.

ख़बरों की माने तो इस शख्स ने 35 दिनों के भीतर ही अपनी पत्नी को तीन बार तलाक देकर कुल 4 बार शादी की. बैंक ने पहले उसे अतिरिक्त पेड लीव देने से इनकार कर दिया. इसके बाद शख्स ने ताइपे सिटी लेबर कोर्ट में शिकायत दर्ज की और बैंक पर लेबर लीव के नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया. कानून के मुताबिक, कोर्ट ने ये आदेश दिया कि कर्मचारियों को शादी होने पर 8 दिनों की पेड लीव मिलना अनिवार्य है. अगर किसी कर्मचारी ने 4 बार शादी की, तो उसे 32 दिनों की छुट्टी मिलनी चाहिए.

लेबर कोर्ट के कमिश्नर ने अपना मत रखते हुए कहा कि बैंक क्लर्क ने छुट्टी के लिए जो किया वो गलत है, लेकिन लेबर स्टैंडर्ड एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो किसी को छुट्टी लेने के लिए एक ही व्यक्ति से दोबारा शादी करने से रोकता हो. बैंक द्वारा शख्स को छुट्टी नहीं देने पर करीब 700 डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया.