मिजोरम में वन संरक्षण संशोधन अधिनियम सर्वसम्मति से पारित: विधानसभा अध्यक्ष

मिजोरम में वन संरक्षण संशोधन अधिनियम सर्वसम्मति से पारित: विधानसभा अध्यक्ष

मिजोरम में वन संरक्षण संशोधन अधिनियम सर्वसम्मति से पारित: विधानसभा अध्यक्ष

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IANS
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मिजोरम: वन संरक्षण संशोधन अधिनियम सर्वसम्मति से हुआ पारित: विधानसभा अध्यक्ष लालबियाकजामा

(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

आइजोल, 8 सितंबर (आईएएनएस)। मिजोरम विधानसभा अध्यक्ष लालबियाकजामा ने सोमवार को प्रेस को संबोधित करते हुए हालिया विधानसभा सत्र और वन संरक्षण संशोधन अधिनियम (एफसीएए), 2023 को अपनाने के बारे में जनता की गलतफहमियों को स्पष्ट किया।

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उन्होंने कहा कि सदन ने अधिनियम को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। मुख्यमंत्री पु लालदुहोमा ने झूठ नहीं बोला। सदन ने अधिनियम को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है।

प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 137 का हवाला देते हुए, अध्यक्ष लालबियाकजामा ने स्पष्ट किया कि विधानसभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद उसे राज्य सरकार को आधिकारिक रूप से सूचित किया जाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि वन संरक्षण संशोधन अधिनियम (एफसीएए), 2023 के खिलाफ पारित प्रस्ताव मिजोरम के मुख्य सचिव द्वारा भारत सरकार को भेजा गया था तथा लोकसभा को भी इसकी सूचना दी गई थी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि विधानमंडल द्वारा मुख्य सचिव को सूचित करने के बाद जिम्मेदारी राज्य सरकार पर आ गई। पिछली सरकार के कार्यकाल में क्या हुआ, यह ज्ञात नहीं है। मुख्यमंत्री ने जो इस मुद्दे पर जो टिप्पणी की है, उसका गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। मुख्यमंत्री पु लालदुहोमा के कहने का आशय यह था कि पिछली सरकार ने इस पहल को आगे नहीं बढ़ाया।

विधानसभा अध्यक्ष लालबियाकजामा ने कहा कि कोई भी निर्णय लेने से पहले सदन में सभी चर्चाओं का गहन विश्लेषण किया जाता है। वन संरक्षण संशोधन अधिनियम (एफसीएए) को अपनाने के संबंध में जब यह मामला सदन के समक्ष रखा गया था, तो कोई विरोध नहीं था। इसलिए इस पर विचार किया गया और इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

--आईएएनएस

एकेएस/डीएससी

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