logo-image

आइडिया कंपनी ने कस्टमर्स से वसूले ज्यादा पैसे, ट्राइ ने लगाया 3 करोड़ का जुर्माना

टेलिकॉम रेग्युलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने टेलिकॉम कंपनी आइडिया पर कड़ी कार्रवाई की है। टेलिकॉम कंपनी आइडिया पर ट्राइ ने 2.97 करोड़ रुपये का जुर्माना किया है।

Updated on: 26 Aug 2017, 01:03 PM

नई दिल्ली:

टेलिकॉम रेग्युलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने टेलिकॉम कंपनी आइडिया पर कड़ी कार्रवाई की है। टेलिकॉम कंपनी आइडिया पर ट्राइ ने 2.97 करोड़ रुपये का जुर्माना किया है।

यह जुर्माना कंपनी पर इसलिए लगाया गया क्योंकि कंपनी ने अपने कस्टमर्स से बीएसएनएल और एमटीएनएल नेटवर्क पर कॉल करने पर एक्स्ट्रा चार्ज लिया था। इस पैसे को ग्राहकों को नहीं लौटाया जा सकता है इसलिए कंपनी को यह फंड टेलिकॉम एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में जमा करवाना होगा।

दरअसल यह मामला मई 2005 का है। इस दौरान टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने ऑपरेटर्स को चार राज्यों में आपस में इंटर सर्विस एरिया कनेक्टिविटी के लाइसेंस दिए थे। इन चार राज्यों में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेस शामिल थे।

और पढ़ें: पुलवामा में पुलिस लाइंस पर आतंकियों का हमला, 3 जवान शहीद

संशोधन के तहत इन चार राज्यों में कॉल राउटिंग के लिए सभी कॉल्स को लोकल कॉल माना जाता था। इसी मामले में ट्राई ने कहा कि संशोधन के बावजूद कई ऑपरेटर्स ने बीएसएनएल और एमटीएनएल नेटवर्क कॉल करने के लिए अपने यूजर को ज्यादा चार्ज किया था।

ट्राई एडवाइजर एसटी अब्बास ने जार आदेश में कहा, 'ट्राई निर्देश देती है कि मई 2005 से जनवरी 2007 के बीच अपने ग्राहकों से एक्स्ट्रा चार्ज लेने के लिए आइडिया कंपनी 2,97,90,173 रुपये जमा कराए। इस निर्देश का पालन 15 दिन के ही अंदर किया जाए।'

और पढ़ें: सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के हेडक्वाटर में घुसी आर्मी