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सुप्रीम कोर्ट का सुब्रत रॉय को 1500 करोड़ रु. जमा कराने का निर्देश, फेल होने पर नीलाम होगी एंबी वैली

सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने सात सितंबर तक सहारा ग्रुप को 1500 करोड़ रूपये सेबी में जमा कराने का निर्देश दिया है।

Updated on: 25 Jul 2017, 08:20 PM

नई दिल्ली:

सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने सात सितंबर तक सहारा ग्रुप को 1500 करोड़ रूपये सेबी में जमा कराने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि अगर रुपये नहीं जमा कराए गए तो एंबी वैली को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति ए के सिकरी की खंडपीठ को सुब्रत राय के वकील कपिल सिब्बल ने जानकारी दी कि सहारा ने 552.21 करोड़ रूपये में से 247 करोड रूपए जमा कराये हैं। हालांकि ये रकम 25 जुलाई तक जमा करानी थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बकाया राशि 12 अगस्त तक जमा करा दी जाएगी।

हालांकि पीठ कहा कि सुब्रत राय को सात सितंबर तक 1500 करोड रूपए जमा कराना होगा जिसमे बकाया 305.21 करोड़ रूपये भी शामिल है।

अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 11 सितम्बर को करेगा। साथ ही कोर्ट ने सुब्रत राय की पेरोल भी 10 अक्तूबर तक के लिये बढ़ा दी है।

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निवेशकों का पैसे से जुड़ी अनियमितता के आरोप में सुब्रत राय करीब दो साल तक तिहाड़ में बंद रहे।

सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी तक सहारा की अविवादित संपत्तियों की सूची मांगी थी। ताकि इन संपत्तियों की नीलामी कर निवेशकों का पैसा वसूला जा सके।

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