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एंबी वैली की नीलामी के आदेश, 37,392 करोड़ रखी गई कीमत

ऑफिशियल लिक्विडेटर के कार्यालय ने एंबी वैली सिटी की नीलामी के लिये 37,392 करोड़ का रिज़र्व कीमत रखी है।

Updated on: 14 Aug 2017, 10:42 AM

नई दिल्ली:

बांबे हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तीन दिन बाद सहारा समूह की एंबी वैली प्रोजेक्ट की नीलामी का आदेश दिया है। ऑफिशियल लिक्विडेटर के कार्यालय ने एंबी वैली सिटी की नीलामी के लिये 37,392 करोड़ का रिज़र्व कीमत रखी है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सहारा की एंबी वैली की नीलामी को स्थगित करने के लिए याचिका दायर की थी लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था।

एंबी वैली को बेचने के लिए 14 अगस्त को प्रकाशित की जानेवाली अधिसूचना को स्थगित करने की मांग को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने 10 अगस्त को लिक्विडेटर को नीलामी की कार्रवाई जारी रखने का आदेश दिया था।

सहारा समूह ने याचिका दायर कर कोर्ट से नीलामी रोकने और भुगतान योजना प्रस्तुत करने के लिए अधिक समय देने की मांग की थी।

कोर्ट ने 25 जुलाई को सुब्रत रॉय को 1,500 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया था, जोकि 24,000 करोड़ रुपये की कुल रकम का एक हिस्सा है, जिसे सहारा समूह ने दो कंपनियों के माध्यम से निवेशकों से जमा किए थे।

कोर्ट ने 1,500 करोड़ रुपये को 7 सितंबर तक जमा कराने का आदेश देते हुए सहारा से कहा कि बाकी के भुगतान को 18 महीने में करने की ठोस योजना प्रस्तुत करें, जैसा कि उन्होंने खुद चाहा है।

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कोर्ट ने कहा कि अगर सहारा की तरफ से 7 सितंबर तक वांछित रकम का भुगतान कर दिया जाता है, तो नीलामी की प्रक्रिया रोक दी जाएगी। सहारा को 7 सितंबर तक 1,500 करोड़ रुपये जमा कराने हैं, जिसमें 15 जून को जमा कराई गई पिछली किस्त की बकाया 305 करोड़ रुपये की रकम भी शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल को बंबई उच्च न्यायालय के आधिकारिक लिक्विडेटर से सहारा समूह की एंबी वैली संपत्ति की कीमत का अनुमान लगाने और नीलामी करने को कहा था। लिक्विडेटर ने इस संपत्ति का बाजार मूल्य 37,390 करोड़ रुपये से लेकर 43,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया है।

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