रिजर्व बैंक ने कहा, पीएनबी घोटाला मामले में निरीक्षण रिपोर्ट नहीं कर सकते साझा
सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी पर जवाब देते हुए केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि वह बैंकों का ऑडिट नहीं करता। हालांकि, रिजर्व बैंक बैंकों का निरीक्षण और जोखिम आधारित निगरानी करता है।
नई दिल्ली:
भारतीय रिजर्व बैंक ने हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का शिकार बने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) मामले में निरीक्षण रिपोर्ट कॉपी साझा करने से इनकार किया है।
केंद्रीय बैंक ने इसके लिए सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के उन प्रावधानों का हवाला दिया है, जो उन ब्योरों का खुलासा करने से रोकता है जो जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं या दोषियों पर कार्रवाई में असर डाल सकते हैं।
रिजर्व बैंक ने आरटीआई आवेदन के जवाब में कहा, ‘उसके पास इस तरह की कोई विशेष सूचना नहीं है कि पीएनबी में 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे सामने आया। केंद्रीय बैंक ने इस आवेदन को पीएनबी के पास भेज दिया है।'
बता दें कि देश के इतिहास में हुए सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले का खुलासा इसी साल हुआ था। हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा गीतांजलि जेम्स के प्रवर्तक मेहुल चोकसी इस घोटाले के सूत्रधार हैं। अन्य एजेंसियों और नियामकों के साथ रिजर्व बैंक भी इसकी विस्तृत जांच कर रहा है।
सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी पर जवाब देते हुए केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि वह बैंकों का ऑडिट नहीं करता। हालांकि, रिजर्व बैंक बैंकों का निरीक्षण और जोखिम आधारित निगरानी करता है।
पिछले दस सालों का ब्योरा देते हुए रिजर्व बैंक ने पीएनबी मुख्यालय में 2007 से 2017 के दौरान किए गए वार्षिक निरीक्षण की तारीख का ब्योरा दिया है। 2011 की तारीख नहीं बताई गई है क्योंकि वह उपलब्ध नहीं है।
रिपोर्ट की प्रतियों और आपत्तियों की रिपोर्ट की कॉपी मांगने पर रिजर्व बैंक ने कहा है कि आरटीआई की विभिन्न धाराओं के तहत यह सूचना नहीं देने की छूट है।
पीटीआई संवाददाता के आरटीआई आवेदन पर केंद्रीय बैंक ने कहा है कि आरटीआई कानून-2005 की धारा 8 (1) (ए), (डी), (जे) और (एच) के तहत बैंकों की रिपोर्ट और अन्य सूचनाओं का खुलासा नहीं करने की छूट है।
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