जानें अपने अधिकार: भारत में किसे है बच्चों को गोद लेने का हक़, क्या कहता है क़ानून
बच्चे और गोद लेने वाले की उम्र में 21 साल का अंतर होना आवश्यक है। 15 साल से कम उम्र और अविवाहित व्यक्ति को ही गोद लिया जा सकता है।
नई दिल्ली:
हमारे देश में बच्चा गोद लेने के अधिकार को लेकर लोगों के मन में काफी दुविधाएं है। लेकिन हक़ीकत ये है कि किसी भी बच्चे को गोद लेने के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करने की ज़रूरत होती है।
आइए गोद लेने की प्रक्रिया से पहले ये जान लें कि किसे बच्चा गोद लेने का अधिकार है।
- कोई भी विवाहित अथवा अविवाहित महिला या पुरुष। लेकिन अविवाहित पुरुष किसी लड़की को गोद नहीं ले सकता है।
- गोद लेने वाले नाबालिग और पागल नहीं होना चाहिए।
- विधवा, अविवाहित, तलाकशुदा महिलाएं भी बच्चा गोद ले सकती है।
- अगर कोई पुरुष किसी बच्ची को गोद लेना चाहता है तो दोनों की उम्र में 21 साल का फर्क होना चाहिए। यही बात महिला पर भी लागू होती है।
- 2006 में किशोरों के लिए बने क़ानून के तहत मुसलमान भी चाहें तो बच्चा गोद ले सकते हैं।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम् की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने फरवरी 2014 में शबनम हाशमी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, '2006 के किशोर एवं बाल क़ानून (जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट) के तहत यह फैसला दिया जाता है कि इस कानून के प्रावधान सभी धर्म और समुदाय पर लागू होंगे। इसमें व्यक्तिगत धार्मिक भावनाओं की कोई दखलअंदाजी नहीं हो सकती।'
गोद लेने की प्रक्रिया
गोद की प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक समारोह का आयोजन होता है।
इसके बाद दोनों पक्ष इलाके के सब-रजिस्ट्रार के सामने पेश होते हैं और फिर स्टांप पेपर पर डीड तैयार की जाती है।
डीड पर बच्चा गोद देने वाले और गोद लेने वाले दोनों पैरंट्स के फोटो लगते हैं। इस पर दो गवाहों के दस्तखत होते हैं और लिखा जाता है कि बच्चे को गोद लिया जा रहा है और इसके लिए समारोह का आयोजन हो चुका है।
इसके बाद डीड पर सब-रजिस्ट्रार के दस्तखत होते हैं और इसे रजिस्टर्ड कर दिया जाता है।
अगर कोई शख्स किसी अनाथालय से बच्चा गोद लेता है तो सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में देने वाले की जगह अनाथालय का नाम लिखा जाता है।
किन सस्थाओं से बच्चा गोद ले सकते हैं?
- किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय स्थाजपन एजेन्सियों से
- केन्द्री य सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे शिशु गृहों से
- संबंधित राज्य सरकारों से लाईसेंस प्राप्तत दत्तक ग्रहण स्थाजपन ऐजेन्सियों से
- ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको (http://www.cara.nic.in/Index.aspx) वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना होगा
इनसे बच्चा गोद न लें
- बिना लाइसेंस की एजेन्सियों/गृहों से
- नर्सिंग होम या अस्पतालों से
- किसी अनजान व्यक्ति से
और पढ़ें: जानें अपने अधिकार: न्यूनतम मज़दूरी और सप्ताह में एक दिन अवकाश हर कर्मचारी का हक़
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
-
Arti Singh Wedding: सुर्ख लाल जोड़े में दुल्हन बनीं आरती सिंह, दीपक चौहान संग रचाई ग्रैंड शादी
-
Arti Singh Wedding: दुल्हन आरती को लेने बारात लेकर निकले दीपक...रॉयल अवतार में दिखे कृष्णा-कश्मीरा
-
Salman Khan Firing: सलमान खान के घर फायरिंग के लिए पंजाब से सप्लाई हुए थे हथियार, पकड़ में आए लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे
धर्म-कर्म
-
Maa Lakshmi Puja For Promotion: अटक गया है प्रमोशन? आज से ऐसे शुरू करें मां लक्ष्मी की पूजा
-
Guru Gochar 2024: 1 मई के बाद इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, पैसों से बृहस्पति देव भर देंगे इनकी झोली
-
Mulank 8 Numerology 2024: क्या आपका मूलांक 8 है? जानें मई के महीने में कैसा रहेगा आपका करियर
-
Hinduism Future: पूरी दुनिया पर लहरायगा हिंदू धर्म का पताका, क्या है सनातन धर्म की भविष्यवाणी