/newsnation/media/media_files/thumbnails/202508303496520-531978.jpg)
(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)
श्रीनगर, 30 अगस्त (आईएएनएस)। जम्मू जिले में हाल ही में आई बाढ़ के कारण पीने के पानी की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस आपात स्थिति को देखते हुए जम्मू के जिला उपायुक्त डॉ. राकेश मिन्हास ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है।
इस आदेश में निजी पानी के टैंकरों और बोरवेलों को तत्काल प्रभाव से प्रशासन द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है।
बाढ़ के कारण जिले में पीने के पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है। इसी दौरान कुछ निजी पानी के टैंकर अनियंत्रित तरीके से कार्य कर रहे थे।
डॉ. मिन्हास ने कहा कि स्थिति गंभीर है और जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सख्त कदम जरूरी हैं।
सभी निजी पानी के टैंकरों को जल शक्ति विभाग के हवाले किया गया है। अब ये टैंकर सरकारी नियंत्रण में तयशुदा ढंग से पानी वितरित करेंगे।
जिले में निजी बोरवेल भी अब जल शक्ति विभाग के अंतर्गत लाए गए हैं। सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी-अपनी सीमाओं में कम से कम 25 बोरवेल स्टेशन की सूची तैयार करें और एईई को 30 अगस्त की शाम 6 बजे तक सौंपें।
साथ ही, एसएसपी ट्रैफिक को आदेश दिया गया है कि जो टैंकर सरकारी ड्यूटी स्लिप के बिना काम कर रहे हों, उन्हें तुरंत जब्त किया जाए।
कोई भी व्यक्ति, संस्था या एजेंसी जो इस आदेश का उल्लंघन करते मिलें, उसके खिलाफ कानूनी धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और अगली सूचना तक प्रभावी रहेगा।
जम्मू के जिला मजिस्ट्रेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कोई शोषण नहीं, कोई ज्यादा कीमत नहीं, कोई अस्वच्छ आपूर्ति नहीं। डीसी राकेश मिन्हास ने जम्मू के सभी निवासियों को स्वच्छ जल के समान वितरण के लिए निजी पानी के टैंकरों को विनियमित करने के आदेश जारी किए हैं।
--आईएएनएस
वीकेयू/एबीएम
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.