केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2024 में टैक्स में छूट देकर मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा करते हुए कहा कि अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आप आयकर रिबेट का पूरा फायदा उठा सकते हैं. कुल मिलाकर 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर आपको कोई कर नहीं देना होगा. देश में कर संबंधी यह नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा. एक्सपर्ट्स की मानें तो 12 लाख रुपए की सालाना आय पर आप सेक्शन 87ए के तहत रिबेट का पूरा लाभ ले सकते हैं.
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क्या है सेक्शन 87ए
ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या 12 लाख रुपए से कम आमदनी वाले लोगों को भी आईटीआर दाखिल करने की जरूरत होगी या फिर उनकी टैक्स देनदारी शून्य हो जाएगी. अगर आप भी इस सवाल से जूझ रहे हैं तो हमारे पास इसका जवाब है. एक्सपर्ट्स की मानें तो आप भले ही टैक्स दायरे से बाहर क्यों न हों, लेकिन बावजूद इसके आपको सेक्शन 87ए के तहत रिबेट का लाभ लेने के लिए आईटीआर दाखिल करना होगा. आप जब तक आईटीआर दाखिल नहीं करेंगे, तब तक रिबेट का लाभ नहीं ले सकेंगे. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस रिबेट का लाभ 12 लाख रुपए से कम आय वालों को मिलेगा. इसके अलावा अगर आपके पास विदेशी प्रॉपर्टी है, या आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा हैं. या फिर आपने फॉरेन टूर पर 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं तो इन परिस्थितियों में आपको आईटीआर दाखिल करना होगा फिर चाहे आपकी इनकम 4 लाख रुपए से कम ही क्यों न हो.
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आयकर विभाग जारी कर सकता है नोटिस
इसके अलावा अगर आप बिजली बिल बकायदार हैं और आप पर 1 लाख रुपए की देनदारी है तो भी आपको आईटीआर दाखिल करना होगा. इसके विपरीत इन परिस्थितियों में अगर आप आईटीआर दाखिल नहीं करते तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस जारी कर सकता है. हालांकि आयकर विभाग आप पर जुर्माना नहीं लगा सकता है, लेकिन आपको लेट फीस भरनी पड़ सकती है. निर्धारित समय से बाद में आईटीआर दाखिल करने पर आपको 1000-5000 तक लेट फीस जमा करनी पड़ सकती है.