West Bengal: वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा जारी, पुलिस पर किया पथराव, ममता बनर्जी ने केंद्र पर लगाए आरोप

West Bengal: बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा का दौर जारी है. इस दौरान कई जगहों पर पुलिस पर पथराव किया गया. ममता बनर्जी ने राजनीतिक दलों पर धर्म पर राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है.

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Mohit Saxena
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MAMTA

ममता बनर्जी (social media)

West Bengal: बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में तनावपूर्ण माहौल है. इसके अलावा सुती, धुलियान और शमशेरगंज जैसे इलाकों में अशां​ति और हिंसा देखने को मिल रही है. दूसरी ओर, जंगीपुर, आमतला और चापदानी में हिंसा तस्वीरें देखने को मिल रही हैं. आम जनता ने रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है. वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. 

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मुर्शिदाबाद के कई इलाकों हिंसा भड़क उठी है. धुलियान और शमसेरगंज के साथ बड़े क्षेत्र में अशांति का माहौल देखने को मिल रहा है. इस दौरान दो लोगों को गोली मार दी गई. आपको बता दें कि दो दिनों में कुल 4 लोगों को गोली मारी गई.  घायलों का इलाज जारी है.. 

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शनिवार को ऐलान किया कि बंगाल में वक्फ कानून को लागू नहीं किया जाएगा. इसके साथ ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है. इस दौरान हिंसा के बीच राज्य पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार के अनुसार, पुलिस को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए. पुलिस स्थिति से सख्ती से निपटने को लेकर तैयार है. 

लोग समाज में नुकसान पहुंचाने में लगे हैं

बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, “कुछ राजनीतिक दल राजनीतिक लाभ पाने को लेकर धर्म का दुरुपयोग करने का प्रयास करने में लगे हैं. उनके बहकावे में बिल्कुल न आएं.” उन्होंने आगे लिखा कि वह राज्य के सभी धर्म के लोगों से अपील करते हैं कि वे शांति को बनाकर रखें. उन्होंने कहा, संयम से काम लें और धर्म को सामने रखकर कोई भी अधार्मिक काम न करें. हर मानव जीवन कीमती है. राजनीति के लिए अशांति को बिल्कुल न पैदा करें. अशांति पैदा करने वाले लोग समाज में नुकसान पहुंचाने में लगे हैं.”

कानून को बंगाल सरकार ने नहीं बनाया: ममता बनर्जी

ममता बनर्जी ने वक्फ कानून को लेकर सख्त रवैया अपनाया है. उन्होंने कहा, “याद रखिए, जिस कानून के खिलाफ बहुत से लोग आंदोलन और विरोध कर रहे हैं, उस कानून को बंगाल सरकार ने नहीं बनाया है. यह कानून केंद्र सरकार की ओर से तैयार किया गया है. ऐसे में इसका जवाब केंद्र सरकार ही दे सकती है..”

 

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