राजस्थान तेल ब्लॉक मामले में वेदांता लिमिटेड को मध्यस्थता न्यायाधिकरण से उसके पक्ष में डिक्री मिल गई है।
वेदांत ने शेयर बाजार को बताया, 23 अगस्त 2023 को एक मध्यस्थता फैसला कंपनी के पक्ष में हुआ है, जिसमें कंपनी के इस तर्क को बरकरार रखा गया है कि राजस्थान ब्लॉक में विकास क्षेत्रों और कुछ अन्य मामलों में हाइड्रोकार्बन महानिदेशक (डीजीएच) ऑडिट अपवादों के कारण अतिरिक्त पेट्रोलियम लाभ पर उत्पादन साझेदारी अनुबंध के तहत देनदारी नहीं बनती है।
रिपोर्टों के अनुसार, सरकार ने बाड़मेर में तेल ब्लॉक के लिए अपने लाइसेंस को नवीनीकृत करते समय कंपनी से लाभ का अतिरिक्त हिस्सा मांगा था, जिसके बाद वेदांता ने मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की थी।
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Source : IANS