Unnao Rape Case: कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली HC के फैसले पर लगाई रोक

Unnao Rape Case: उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के सजा निलंबन के फैसले पर रोक लगा दी है.

Unnao Rape Case: उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के सजा निलंबन के फैसले पर रोक लगा दी है.

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Deepak Kumar
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Unnao Rape Case: उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए गए बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं. दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक दिया है. इस फैसले से सेंगर को बड़ा झटका लगा है और उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा.

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सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक

दरअसल, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. CBI की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने आज (29 दिसंबर) दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी. कोर्ट ने कहा कि जब तक मामले की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक जमानत पर अमल नहीं होगा.

सेंगर को नोटिस, एक हफ्ते में देना होगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने पूर्व विधायक से जमानत से जुड़े सवालों पर अपना पक्ष रखने को कहा है. इसके लिए उन्हें एक सप्ताह का समय दिया गया है. यानी सेंगर को अगले सात दिनों के भीतर अपना लिखित जवाब कोर्ट में दाखिल करना होगा.

आगे क्या होगा?

अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की विस्तृत सुनवाई होगी. कोर्ट सेंगर की जमानत से जुड़े सभी पहलुओं और CBI की आपत्तियों पर विचार करेगा. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह साफ है कि कुलदीप सिंह सेंगर को तत्काल कोई राहत नहीं मिली है और उनकी जमानत पर अंतिम फैसला अब शीर्ष अदालत ही करेगी.

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