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Unnao Rape Case: उन्नाव रेप केस में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत देते हुए निचली अदालत की ओर से सुनाई गई उम्रकैद की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है. यह फैसला जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने सुनाया.
15 लाख के बॉन्ड पर रिहाई
हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि सेंगर को 15 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें इतनी ही राशि के तीन जमानतदार भी पेश करने होंगे. कोर्ट ने साफ किया कि यह राहत सख्त शर्तों के अधीन दी जा रही है और किसी भी उल्लंघन पर जमानत रद्द की जा सकती है.
जमानत के साथ लगीं कड़ी शर्तें
- कोर्ट ने सेंगर पर कई प्रतिबंध लगाए हैं ताकि पीड़िता की सुरक्षा और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित की जा सके.
- सेंगर पीड़िता से 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएगा.
- उसे दिल्ली में ही रहना होगा.
- वह पीड़िता या उसके परिवार को किसी तरह की धमकी नहीं देगा.
- अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करेगा.
- हर सोमवार पुलिस के सामने हाजिरी लगानी होगी.
- यदि भविष्य में सजा बरकरार रहती है, तो शेष सजा काटने के लिए उसे अदालत में आत्मसमर्पण करना होगा.
अगली सुनवाई जनवरी 2026 में
इस मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को तय की गई है. उस दिन आपराधिक अपील और संबंधित आवेदन चीफ जस्टिस के आदेशों के तहत रोस्टर बेंच के सामने सूचीबद्ध होंगे. इससे पहले सेंगर को इस साल की शुरुआत में मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी, जबकि दिसंबर 2024 में भी उन्हें अस्थायी राहत मिल चुकी है.
2019 में सुनाई गई थी उम्रकैद
दिसंबर 2019 में निचली अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को बलात्कार मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. अदालत ने कहा था कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते सेंगर पर लोगों ने भरोसा किया, लेकिन उसने उस भरोसे को तोड़ा. कोर्ट ने सीबीआई को पीड़िता और उसके परिवार को पूरी सुरक्षा देने के निर्देश भी दिए थे.
दिल्ली में क्यों चल रही है सुनवाई?
सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप से जुड़े चारों मामलों की सुनवाई उत्तर प्रदेश से स्थानांतरित कर दिल्ली कर दी थी. साथ ही आदेश दिया गया था कि सुनवाई रोजाना हो और 45 दिनों के भीतर पूरी की जाए. इसी के तहत यह पूरा मामला दिल्ली की अदालतों में चल रहा है.
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