Unified Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों के लिए Good News, अब इतना मिलेगा टैक्स बेनिफिट

केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से आज शुक्रवार को जारी किए गए बयान में बताया गया कि सरकार ने यह तय किया है कि एनपीएस के तहत उपलब्ध टैक्स बेनिफिट यूपीएस पर लागू होंगे.

केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से आज शुक्रवार को जारी किए गए बयान में बताया गया कि सरकार ने यह तय किया है कि एनपीएस के तहत उपलब्ध टैक्स बेनिफिट यूपीएस पर लागू होंगे.

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Mohit Sharma
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Unified Pension Scheme

Unified Pension Scheme Photograph: (Social Media)

Unified Pension Scheme: अगर आप देश के किसी सरकारी या गैर-सरकारी संस्थान में कर्मचारी हैं तो हम आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं. खबर यह है कि अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस में शामिल होने वाले कर्मचारियों  को भी नेशनल पेंशन यानी एनपीएस की जैसा ही टैक्स बेनिफिट मिलेगा. दरअसल, सरकार ने यूपीएस को बढ़ावा को देने इस स्कीम का ऑप्शन चुनने वाले कर्मचारियों एनपीएस की तरह टैक्स बेनिफिट देने के लिए कुछ बदलाव किए हैं. 

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वित्त मंत्रालय ने दिया अपडेट

दरअसल, केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से आज शुक्रवार को जारी किए गए बयान में बताया गया कि सरकार ने यह तय किया है कि एनपीएस के तहत उपलब्ध टैक्स बेनिफिट यूपीएस पर लागू होंगे. इसकी पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि यह एनपीएस (नेशनल पेंशन स्कीम) के तहत एक ऑप्शन है. वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये प्रावधान मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम की रूपरेखा के साथ समानता बनाते हैं और यूपीएस का ऑप्शन सलेक्ट करने वाले कर्मचारियों को टैक्स राहत और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं. 

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क्या है पूरा मामला

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वित्त मंत्रालय की तरफ से 24 जनवरी 2025 को नोटिफाई किया गया था कि 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले कर्मचारियों  के लिए एनपीएस के तहत एक ऑप्शन के रूप में यूपीएस को लागू किया था. इस नोटिफिकेशन के बाद एनपीएस के तहत आने वाली सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस के तहत शामिल होने का विकल्प मिल गया. गौरतलब है कि यूपीएस केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों पर लागू होता है, एनपीएस के दायरे में आते हैं और एनपीएस के तहत इस ऑप्शन को चुनते हैं. 

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