Supreme Court On Human Trafficking: बच्चों की तस्करी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जहां से बच्चा हो चोरी उस अस्पताल का रद्द हो लाइसेंस

सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की तस्करी को रोकने और बाल तस्करी अपराधों से जुड़े मामलों से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं. बैंच ने कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही को अदालत की अवमानना माना जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की तस्करी को रोकने और बाल तस्करी अपराधों से जुड़े मामलों से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं. बैंच ने कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही को अदालत की अवमानना माना जाएगा.

author-image
Dheeraj Sharma
New Update

Supreme Court On Human Trafficking: बच्चों की तस्करी केस में सुनवाई के दौरान देश की शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. दरअसल कोर्ट ने बाल तस्करी के मामलों से निपटने के तरीके पर भी नाराजगी जताई. साथ ही इलाहबाद कोर्ट भी फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की तस्करी को रोकने और बाल तस्करी अपराधों से जुड़े मामलों से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जिन अस्पतालों से बच्चे चोरी होंगे उनका लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाए. 

Advertisment

कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा है कि राज्य सरकारें हमारी विस्तृत सिफारिशों पर गौर करें और भारतीय संस्थान की ओऱ से पेश की गई रिपोर्ट का अध्ययन कर उसे तुरंत लागू करें. कोर्ट ने कहा है कि कोई नवजात शिशु चोरी होता है तो अस्पतालों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाना चाहिए. यही नहीं बैंच ने इस चेतावनी भरे लहजे में कहा कि किसी भी तरह की इस मामले में लापरवाही पाई गई तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा. 

Supreme Court Human Trafficking Human Trafficking News human trafficking case
      
Advertisment