सुप्रीम कोर्ट से अंबानी परिवार की Z+ सुरक्षा बरकरार, याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने स्पष्ट किया कि मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी और बच्चों अनंत, आकाश और ईशा को सुरक्षा कवर दिया जाना जारी रहेगा.

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने स्पष्ट किया कि मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी और बच्चों अनंत, आकाश और ईशा को सुरक्षा कवर दिया जाना जारी रहेगा.

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Mohit Bakshi
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Ambani family

Ambani family Photograph: (Social Media)

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बार फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके परिवार को दी गई Z+ सुरक्षा को बरकरार रखा है. न्यायालय ने इस सुरक्षा कवर को वापस लेने की मांग करने वाले एक याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई और भविष्य में ऐसे आवेदन दायर न करने की चेतावनी दी.

अंबानी परिवार को सुरक्षा कवर दिया जाना जारी रहेगा

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न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने स्पष्ट किया कि मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी और बच्चों अनंत, आकाश और ईशा को सुरक्षा कवर दिया जाना जारी रहेगा. पीठ ने याचिकाकर्ता को चेतावनी देते हुए कहा कि उसके पिछले आवेदनों पर भी कोई विचार नहीं किया गया था और भविष्य में किसी भी ऐसे आवेदन पर न्यायालय उस पर "अनुकरणीय लागत" लगाएगा.

सुरक्षा को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं

यह आवेदन बिकाश साहा नामक व्यक्ति द्वारा दायर किया गया था. साहा ने न्यायालय के फरवरी 2023 के उस आदेश के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था, जिसमें उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार को देश भर में और विदेशों में Z+ सुरक्षा प्रदान करने के अपने पिछले आदेश को दोहराया गया था. यह सुरक्षा अंबानी परिवार के स्वयं के खर्च पर प्रदान की जाती है. न्यायालय ने टिप्पणी की कि आवेदक के पास खतरे की सूचना का उचित मूल्यांकन करने के बाद राज्य द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है.

Supreme Court Ambani Family Z security
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