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आए दिन स्कूलों में बच्चों के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से केंद्र की गाइडलाइन लागू करने के आदेश दिया है.
देश भर में करीब 43 करोड़ स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा है कि वो स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस को लागू करें. केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2021 में ये दिशानिर्देश जारी किए थे, जिनमें स्कूल में स्टाफ का वेरिफिकेशन, स्कूल में CCTV कैमरों की निगरानी, शिक्षक और अभिभावकों की मीटिंग और सुरक्षा मापदंडों की नियमित अंतराल पर जांच शामिल है.
आए दिन स्कूलों में बच्चों के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नाराजगी जताई है. वहीं, अभी तक सिर्फ पांच राज्यों (पंजाब, जम्मू कश्मीर, मध्यप्रदेश, मिज़ोरम, दमन एंड दीव) ने इन दिशा निर्देश को लागू किया है.
शीर्ष कोर्ट ने सभी राज्यों को इन दिशा निर्देश को लागू करने को कहा. कोर्ट ने इस आदेश पर अमल सुनिश्चित करने का जिम्मा NCPCR( राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग) को सौंपा है. NCPCR सभी राज्यों की निगरानी करेगा. सभी राज्य NCPCR को अपने यहां दिशानिर्देश लागू करने को लेकर की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट सौपेंगे.
एनजीओ बचपन बचाओ आन्दोलन ने बदलापुर में स्कूली बच्चों के यौन शोषण की घटना का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. आयोग ने मांग की थी कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य ये दिशानिर्देश लागू करें.
रिपोर्टर - सुशील पांडेय