SC Hearing on Waqf: सुप्रीम कोर्ट से वक्फ कानून पर अंतरिम राहत, 7 दिनों में केंद्र से मांगा जवाब

SC Hearing on Waqf: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को भी सुनवाई हुई. इस दौरान शीर्ष अदालत ने इस मामले में अंतरिम राहत देते हुए केंद्र से 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है.

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Suhel Khan
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SC on Waqf Act 17 Apr

सुप्रीम कोर्ट से वक्फ कानून पर अंतरिम राहत

SC Hearing on Waqf: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दूसरे दिन भी सुनवाई हुई. इस दौरान शीर्ष अदालत ने वक्फ कानून पर अंतरिम राहत दी. साथ ही केंद्र से सात दिनों के भीतर इसे लेकर जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जवाब आने तक यथास्थिति बनी रहेगी. एससी ने केंद्र को डिनोटिफाई और नई नियुक्तियों पर जवाब आने तक रोक लगाने का आदेश दिया है.

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केंद्र ने मांगा था सात दिनों का समय

बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं की सुनवाई के लिए केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए. उन्होंने एससी से कहा कि, केंद्र सरकार 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करना चाहती है. उन्होंने कहा कि वे अदालत को आश्वासन देते हैं कि धारा 9 और 14 के तहत परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी. इसके साथ ही अगली सुनवाई की तारीख तक, वक्फ में पहले से पंजीकृत या अधिसूचना की तरफ से घोषित वक्फ शामिल रहेंगे, इसको न तो डिनोटिफाई किया जाएगा और न ही कलेक्टर की तरफ से इसमें कोई बदलाव किया जाएगा.

पांच दिनों में जवाब दाखिल करें याचिकाकर्ता: SC

इससे पहले सीजेआई ने कहा कि जो संपत्तियां वक्फ घोषित हैं या रजिस्टर्ड हैं, उन्हें यथास्थिति में रहने दिया जाए. वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि, इसमें 'वक्फ बाय यूजर' भी जोड़ दीजिए. जिस पर सीजेआई ने कहा कि, 'मैं आदेश लिखवा रहा हूं, बीच में मत बोलिए.'

मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने कहा कि, सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा है कि सरकार 7 दिन में जवाब दाखिल करेगी, और तब तक वक्फ बोर्ड या काउंसिल में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी. सीजेआई ने आगे कहा कि, 'हम यह बात रिकॉर्ड में दर्ज कर रहे हैं. सरकार 7 दिन में जवाब दे और उसके बाद याचिकाकर्ता 5 दिन में अपना जवाब दाखिल करें.'

दोनों पक्षों को नोडल काउंसल नियुक्त करने का आदेश

मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि, 'याचिकाकर्ता के वकीलों ने इस बात पर सहमति जताई है कि वे 5 याचिकाओं को मुख्य याचिका के रूप में पहचानेंगे और अन्य को आवेदन के रूप में माना जाएगा.' इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को नोडल काउंसल नियुक्त करने का भी आदेश दिया.

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं 70 से ज्यादा याचिकाएं

बता दें कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 70 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं. जिनपर बुधवार को सुनवाई हुई थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भी इन याचिकाओं पर सुनवाई की. बता दें कि नया वक्फ कानून देशभर में 8 अप्रैल को लागू किया गया था. इसके बाद कई विपक्षी दल, मुस्लिम संगठन और अन्य याचिकाकर्ता इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए.

SC Hearing On Waqf Supreme Court Waqf act
      
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