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Supreme Court (ANI)
Kanwar Yatra: सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को राहत दी है. उन्होंने दोनों राज्यों की सरकार पर फिलहाल रोक लगाने के लिए फिलहाल इनकार कर दिया है. उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ मार्ग स्थित भोजनालयों को क्यूआर कोड लगाने का निर्देश दिया था, जिससे तीर्थयात्रियों को होटल और ढाबे के मालिकों के बारे में जानकारी मिल सके.
शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि भोजनालयों को कानून के अनुसार अपने लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को दिखाना होगा. न्यायमूर्ति एम.एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मंगलवार को यात्रा का अंतिम दिन कहा और कहा कि वे निर्देशों की वैधता पर विचार नहीं करेंगे.
VIDEO | Kanwar Yatra: Informing about the SC hearing in the case related to eateries, advocate Barun Sinha says, "The court refused to passed any order today, they passed order on Muslim side interim application. The order is, they have to display licence, registration… pic.twitter.com/clvOpwgIzG
— Press Trust of India (@PTI_News) July 22, 2025
Kanwar Yatra: सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें बताया गया है कि आज यात्रा का अंतिम दिन है. ऐसे वक्त में हम केवल ये आदेश ही दे सकते हैं कि संबंधित होटल मालिक कानून के अनुसार और सरकार के आदेश के अनुसार लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र प्रदर्शित करने का आदेश पालन करेंगे.