Sharmishta Panoli Case: शर्मिष्ठा पनोली को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. शर्मिष्ठा को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विवादित टिप्पणी करने के मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था. शर्मिष्ठा पर एक विशेष समुदाय की धार्मिक भावानओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है.
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के गार्डनरीच थाने की पुलिस ने शर्मिष्ठा को हरियाणा के गुरुग्राम आकर अरेस्ट किया था. इसके बाद कोलकाता की सिटी कोर्ट के समक्ष उन्हें पेश किया गया. सिटी कोर्ट ने शर्मिष्ठा को 13 जून तक न्यायिक हिसात में भेज दिया था. हालांकि, हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दे दी है. 10 हजार रुपये के मुचलके पर शर्मिष्ठा को हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. शर्मिष्ठा के मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी ने की.
शर्मिष्ठा को अदालत ने जमानत देने के साथ-साथ एक निर्देश भी दिया है. उच्च न्यायालय ने उन्हें जांच में सहयोग करने के लिए कहा है. साथ ही शर्मिष्ठा अदालत की अनुमति के बिना भी देश छोड़कर भी नहीं जा सकती है.
अब जानें क्या है पूरा मामला
बता दें, शर्मिष्ठा हाल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था. वीडियो में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड की चुप्पी पर सवाल उठाए. उन पर आरोप है कि इसी दौरान उन्होंने एक खास समुदाय को लेकर आपत्तिजनक बयान दे दिया और अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया. 15 मई को शर्मिष्ठा के खिलाफ गार्डनरीच खाने में शिकायत दर्ज कराई गई. सोशल मीडिया पर उनका बहुत विरोध किया गया. इसके बाद उन्होंने अपने वीडियो डिलीट कर दिए. लेकिन तब तक मामला काफी ज्यादा बढ़ चुका था. वह गिरफ्तारी से नहीं बच पाईं.
शर्मिष्ठा पर किसने दर्ज करवाया था केस
वजाहत खान ने शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ केस दर्ज करवाया है. पुलिस शिकायत में वजाहत ने कहा था कि शर्मिष्ठा ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है. सांप्रादायिक तनाव इससे बढ़ सकता है. मामले के बाद वजाहत के खिलाफ भी कई केस दर्ज हो गए हैं. हालांकि, वह वर्तमान में फरार है. वजाहत भी एक धर्म के खिलाफ कई अभद्र टिप्पणियां कर चुका है.