असम के सोनापुर में बुल्डोजर एक्शन पर SC ने लगाई रोक, मांगा असम सरकार से जवाब

कुछ दिन पहले असम के कामरूप जिले के सोनापुर में सरकार ने 347 एकड़ से ज्यादा जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए थे. इसके बाद अधिकारियों ने बुलडोजर से कथित अवैध मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया. यह तोड़फोड़ अभियान हिंसक हो गया.

कुछ दिन पहले असम के कामरूप जिले के सोनापुर में सरकार ने 347 एकड़ से ज्यादा जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए थे. इसके बाद अधिकारियों ने बुलडोजर से कथित अवैध मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया. यह तोड़फोड़ अभियान हिंसक हो गया.

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Mohit Sharma
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असम के सोनपुर में बुल्डोजर एक्शन पर SC ने लगाई रोक,

( रिपोर्टर - सुशील पांडेय )

सुप्रीम कोर्ट ने असम के सोनापुर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अथॉरिटी को कोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को अपने एक आदेश में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की बिना पूर्व अनुमति के देशभर में कहीं भी बुलडोजर से तोड़फोड़ नहीं होगी. 

असम सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन

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हालांकि  कुछ दिन पहले असम के कामरूप जिले के सोनापुर में सरकार ने 347 एकड़ से ज्यादा जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए थे. इसके बाद अधिकारियों ने बुलडोजर से कथित अवैध मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया. यह तोड़फोड़ अभियान हिंसक हो गया और उस दौरान पुलिस की गोलीबारी में कुछ लोगों की मौत हो गई. अब उस घटना के बाद सरकार ने इलाके में फिर से कथित अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया है, लेकिन सरकार के इस कदम के खिलाफ याचिकाकर्ता हुजैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि असम सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है. 

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने असम सरकार को नोटिस जारी कर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया है. साथ ही उसके 17 सितंबर के आदेश का उल्लंघन करने पर जवाब मांगा है.

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