पूर्व हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप मामले में अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने बलात्कार, यौन शोषण, धमकी और डिजिटल अपराधों के गंभीर केस में पूर्व सांसद को एक 1 अगस्त को दोषी ठहरा दिया था. अब अदालत ने दो केस में आजीवन कारावास की सजा दी है. इसके साथ रेवन्ना पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत ने कहा कि पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. सजा आज से यानि शनिवार से प्रभावी हो चुकी है.
साड़ी सबूत की तरह संभाल कर रखी
प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज रेप के मामले में एक अहम सबूत के रूप में साड़ी को कोर्ट में पेश किया गया. आरोप था कि पूर्व सांसद ने घरेलू सहायिका के साथ एक नहीं बल्कि दो बार बलात्कार किया. पीड़िता ने घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया. उसके पास वह साड़ी भी मौजूद थी, जिसे उसने सबूत की तरह संभाल कर रखा. जांच में साड़ी पर स्पर्म के निशान मिले. इससे यह मामला और मजबूत हो जाता है. अदालत में इस साड़ी को अहम सबूत के तौर पर रखा गया.
2,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई
प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बलात्कार का केस मैसूरु के केआर नगर की घरेलू सहायिका की शिकायत पर दर्ज किया गया. इसे सीआईडी साइबर क्राइम थाने में दर्ज किया गया. आरोप थे कि पूर्व सांसद ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया. इसका वीडियो भी तैयार किया. मामले की जांच सीआईडी के जांच दल (SIT) की ओर से की गई. करीब 2,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई. इस दौरान जांच में टीम ने कुल 123 सबूत को जुटाया.
ट्रायल मात्र सात माह के अंदर पूरा
इस मामले की सुनवाई 31 दिसंबर 2024 को आरंभ हुई. केस में 23 गवाहों की गवाही दर्ज की गई. इसके साथ अदालत ने वीडियो क्लिप्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट और घटनास्थल की निरीक्षण रिपोर्टों की भी समीक्षा की. ट्रायल मात्र सात माह के अंदर पूरा हो गया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था.