Pahalgam Terror Attack: तय समय में भारत न छोड़ने पर पाकिस्तानियों को मिलेगी सजा, डेडलाइन को लेकर केंद्र सरकार ने दिखाई सख्ती

Pahalgam Terror Attack: भारत न छोड़ने पर पाकिस्तानियों को सजा भुगतनी पड़ सकती है. तय तारीख पर किसी पाक नागरिक को देश में देखा गया तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उस पर केस चलाया जाएगा. 

Pahalgam Terror Attack: भारत न छोड़ने पर पाकिस्तानियों को सजा भुगतनी पड़ सकती है. तय तारीख पर किसी पाक नागरिक को देश में देखा गया तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उस पर केस चलाया जाएगा. 

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Mohit Saxena
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waga border (social media)

Pahalgam Terror Attack: पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में तनाव बढ़ता जा रहा है. भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ वीजा रद्द करने समेत कई बड़े कदम उठाए हैं. इस पर पाकिस्तान भी ने भी प्रतिक्रिया दी है. उसने भी कई बड़े निर्णय लिए हैं. पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऐलान किया था कि पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वीजा 27 अप्रैल से रद्द माने जाने वाले हैं. पाकिस्तानी नागरिकों को जारी मेडिकल वीजा 29 अप्रैल तक वैध होंगे. 

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पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने की अंतिम तारीख 29 अप्रैल है. उस समय तक भारत नहीं छोड़ने वाले पाकिस्तानियों को बड़ी कीमत चुकानी होगी. अगर किसी पाकिस्तानी नागरिक ने डेडलाइन को पार किया तो गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा या मुकदमे का सामना करना पड़ेगा. तीन साल तक जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है या तीन लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है. पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत लगातार सख्ती दिखा रहा है. आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले में कम से कम 26 लोगों की जान गई थी. वहीं कई लोग घायल हो गए. भारत सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानियों के वीजा रद्द कर दिए थे. 

गृह मंत्री अमित शाह का सख्त निर्देश 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन पर सख्त निर्देश दिए. उन्होंने  सभी सीएम से यह तय करने को कहा है कि कोई भी पाकिस्तानी देश में तय समय सीमा से ज्यादा न रहे.  SAARC वीजा धारकों को 26 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया. वहीं मेडिकल वीजा धारकों को  29 अप्रैल तक का वक्त दिया गया है. 24 अप्रैल से अब तक 531 पाकिस्तानियों ने भारत छोड़ा है. वहीं, 843 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से भारत वापस लौट आए. रविवार को 237 पाक नागरिक भारत से निकले. वहीं 116 भारतीय नागरिक पाक से भारत लौट आए. 

तीन लाख का जुर्माना 

आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025 के तहत तय समय से ज्यादा समय तक रुकना, वीजा शर्तों का उल्लंघन करना या प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनाधिकार प्रवेश करने पर तीन वर्ष की जेल और तीन लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है.  

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