NIA की विशेष अदालत ने आतंकी साजिश मामले में सुनाई 6 साल के कठोर कारावास की सजा

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने गुरुवार को आतंकी साजिश के मामले में एक आरोपी को छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने गुरुवार को आतंकी साजिश के मामले में एक आरोपी को छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

author-image
Mohit Saxena
New Update
nia

NIA (social media)

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने   गुरुवार को जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के भारत विरोधी आतंकी साजिश मामले में एक आरोपी को 6 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई. नजीउर रहमान पावेल उर्फ ​​जॉयराम ब्यापारी उर्फ ​​जोसेफ को आईपीसी की धारा 120बी, 468 और 471, यूए(पी) अधिनियम की धारा 18 और 38 तथा विदेशी अधिनियम की  धारा 14ए(बी), भारतीय पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 के तहत सजा सुनाई गई है. आरआई के अलावा अदालत ने उसे 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

Advertisment

भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रची

कोलकाता के एसटीएफ पुलिस स्टेशन ने जुलाई 2021 में बांग्लादेशी नागरिक एसके शब्बीर, जोसेफ और अन्य के भारत में अवैध प्रवेश के संबंध में मूल रूप से मामला दर्ज किया  था. जेएमबी के सदस्यों/सहानुभूतियों ने अपने अज्ञात सहयोगियों के साथ मिलकर भारत और बांग्लादेश के भीतर से युवा मुस्लिम युवकों की भर्ती और उन्हें प्रेरित करके भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रची थी. 

युवाओं को आपराधिक बल के इस्तेमाल से भारत की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को हटाकर 'खिलाफत' स्थापित करने के लिए प्रेरित किया गया था. अगस्त 2021 में मामले को अपने हाथ में लेने वाली एनआईए ने जनवरी 2022 में पांच आरोपियों के खिलाफ अपना मुख्य आरोपपत्र दाखिल किया. 

20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी

सभी पांच फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. आरोपी रबीउल इस्लाम को नवंबर 2024 में आरसी-19/2021/एनआईए/डीएलआई मामले में पांच साल के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी. बाकी तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा जारी है. ईडी, कोलकाता ने ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पश्चिम बंगाल और नई दिल्ली में 7 स्थानों पर 17 जून को तलाशी अभियान चलाया. इसमें निवेशकों को उच्च रिटर्न के झूठे वादों पर पैसा निवेश करने के लिए गुमराह किया गया था. 

तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक रिकॉर्ड, डिजिटल डिवाइस, 12 करोड़ से अधिक मूल्य की अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज और 4.5 लाख रुपये की नकदी जब्त की  गई है. साथ ही 203 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है, आज तक फ्रीज किए गए 147 बैंक खातों में 4.5 करोड़ रुपये की राशि का पता चला है.

NIA
      
Advertisment