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धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोपी जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत

सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोपी और फैक्ट चैकर जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, डिविजन बेंच ने यूपी के सीतापुर में महंत बजरंग मुनि पर अभद्र कमेंट करने के मामले में जुबेर को 5 दिन की सशर्त अंतरिम जमानत दी

Updated on: 08 Jul 2022, 01:59 PM

News Delhi :

सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोपी और फैक्ट चैकर जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, डिविजन बेंच ने यूपी के सीतापुर में महंत बजरंग मुनि पर अभद्र कमेंट करने के मामले में जुबेर को 5 दिन की सशर्त अंतरिम जमानत दी और सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया. केस में जरूर राहत मिली है लेकिन जुबेर अभी कस्टडी से बाहर नहीं आयेगा, क्योंकि वो पहले से हनीमून होटल टू हनुमान होटल के ट्वीट और साजिश रचकर विदेशी फंड जमा करने के मामले में दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है. दिल्ली पुलिस इस मामले में उसे 5 दिन के रिमांड पर ले चुकी है जिसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

इस बीच जुबेर ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिस को दिल्ली पुलिस ने विरोध किया और आगे भी रिमांड पर लेने की जरूरत बताई थी, दिल्ली पुलिस का कहना था कि जुबेर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में गंभीर फैक्ट सामने आए हैं, जिसकी जांच के चलते उससे फिर पूछताछ की जरूरत पड़ सकती है. इस आधार पर अदालत ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर न्यायिक  हिरासत में भेज दिया था. इसके बाद में उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्ज मामले में यूपी पुलिस उसे अपनी कस्टडी में ले गई. जुबैर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, ज़मानत के साथ शर्त दी है कि वे कोई नया विवादित ट्वीट पोस्ट नहीं करेंगे और सीतापुर मजिस्ट्रेट की अदालत के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे.


इससे पहले हाईकोर्ट की तरफ से जुबैर की जमानत याचिका खारिज की गई थी और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था जिसके बाद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में राहत की गुहार लगाई थी.