/newsnation/media/post_attachments/images/2017/03/22/38-52-ZAKIR_5.jpg)
विवादित मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक (फाइल फोटो)
विवादित मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक के वकील ने कहा है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है। इससे पहले एनआईए ने एक नोटिस जारी कर 30 मार्च तक एनआईए मुख्यालय में उपस्थित होने को कहा था।
पिछले दिनों ही जाकिर नाईक को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा था। हाई कोर्ट ने नाईक के बैंक खातों पर लगाई गई रोक को हटाने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि गृह मंत्रालय के पास उनके बैंक खातों पर बैन लगाने के लिए ठोस सबूत हैं।
नाइक की याचिका खारिज करते हुए न्यायाधीश संजीव सचदेवा ने कहा था, 'संप्रभुता, अखंडता और व्यवस्था बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए तत्काल कार्रवाई की गई।'
Zakir Naik not likely to appear before NIA on 30th March as he has not received any summons- Zakir Naik's Lawyer. pic.twitter.com/KNtN26M9VB
— ANI (@ANI_news) March 22, 2017
नाइक ने गैर कानूनी गतिविधियां (निरोधक) अधिनियम के तहत आईआरएफ पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाने की केंद्रीय गृह मंत्रालय की नवम्बर, 2016 की अधिसूचना को चुनौती दी थी।
इसे भी पढ़ेंः ED ने मुस्लिम धर्मगुरु जाकिर नाइक की 18 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के प्रमुख व मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक की 18.37 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त कर चुका है। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यह कार्रवाई की थी।
इसे भी पढ़ेंः जाकिर नाईक को दिल्ली हाई कोर्ट से लगा झटका, खातों से लेन-देन पर रोक हटाने से इनकार
HIGHLIGHTS
- नाईक के वकील ने कहा उन्हें नहीं मिला है कोई नोटिस, एनआईए मुख्यालय में नहीं होंगे पेश
- एनआईए ने नोटिस जारी कर 30 मार्च तक मुख्यालय में उपस्थित होने का दिया था आदेश
Source : News Nation Bureau