बाबरी विध्वंस केस में CBI कोर्ट का फैसला गलत, HC में देंगे चुनौती : जिलानी
वकील जफरयाब जिलानी ने बाबरी विध्वंस केस में सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे. उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से हम लोगों ने कोर्ट में एप्लीकेशन दिया था. अयोध्या के कुछ गवाहों की तरफ से अदालत में एप्लीकेशन दिलवायी गयी थी.
लखनऊ :
राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद केस में मुस्लिम पक्ष की ओर से केस की पैरवी करने वाले वकील Zafaryab Jilani ने बाबरी विध्वंस केस में सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे. उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से हम लोगों ने कोर्ट में एप्लीकेशन दिया था. अयोध्या के कुछ गवाहों की तरफ से अदालत में एप्लीकेशन दिलवायी गयी थी. ये ऐसे लोग थे, जिनके मकान उस समय जलाये गये थे. हालांकि वो एप्लीकेशन खारिज कर दी गयी थी. हम अपने आप को विक्टिम समझते हैं इस केस के मुसलमान इस केस के पीड़ित हैं इसलिए हम इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे.
यह भी पढ़ें : बाबरी विध्वंस केस: कोर्ट के फैसले के बाद आडवाणी बोले- जय श्री राम
बता दें कि सीबीआई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद ढहाने के केस में सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है. 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो हुआ उस पर सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया. अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, बीजेपी के सीनियर नेता विनय कटियार समेत कुल 32 आरोपियों को बरी कर दिया है.
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Hanuman Jayanti 2024 Date: हनुमान जयंती पर बनेगा गजलक्ष्मी राजयोग, जानें किन राशियो की होगी आर्थिक उन्नति
-
भारत के इस मंदिर में नहीं मिलती पुरुषों को एंट्री, यहां होते हैं कई तांत्रिक अनुष्ठान
-
Mars Transit in Pisces: 23 अप्रैल 2024 को होगा मीन राशि में मंगल का गोचर, जानें देश और दुनिया पर इसका प्रभाव
-
Kamada Ekadashi 2024: कामदा एकादशी से पहले जरूर करें 10 बार स्नान, सफलता मिलने में नहीं लगेगा समय