Priya Prakash Varrier को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, नहीं चलेगा मुकदमा
मलयालम फिल्म अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वारियर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। प्रिया प्रकाश के खिलाफ हैदराबाद और मुंबई में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
नई दिल्ली:
मलयालम फिल्म अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वारियर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। प्रिया प्रकाश के खिलाफ हैदराबाद और मुंबई में कई आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। इस मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर लताड़ लगाई। साथ ही कहा कि 'आपके पास और कोई काम नहीं है।' याचिकाकर्ता ने आरोप यह आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करवाया था कि फिल्म 'ओरू ओडर लव' के गाने में आंख मारने के कारण इस्लाम का अपमान होता है।
प्रिया प्रकाश के खिलाफ IPC की धारा 295 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया था। कोर्ट ने इस मामले को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि प्रिया और निदेशक ओमर का मकसद धर्म का अपमान नहीं था।
प्रिया और ओमर की दलील थी कि गाना एक लोकगीत है, जिसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। मलयालम न समझने वाले लोगों ने गाने के गलत अनुवाद के आधार पर केस दर्ज करवा दिए है।
प्रिया के वकील हैरिस बीरन ने पीठ को बताया कि अभिनेत्री ने अपने और अपनी फिल्म के निर्देशक के खिलाफ आंध्र प्रदेश में दर्ज प्राथमिकी और महाराष्ट्र में दर्ज चार शिकायतों को खारिज करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
बीरन ने कहा कि यह गीत केरल में चार दशकों से गाया जा रहा है। केरल में इसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई, लेकिन आंध्र प्रदेश में एक प्राथमिकी और महाराष्ट्र में चार शिकायतें दर्ज करा दी गईं।
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