केंद्र की मोदी सरकार ने घर खरीदने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) धारकों को बड़ा तोहफा दिया है। अब एंप्लॉयीज प्रविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (ईपीएफओ) सदस्य घर खरीदने के लिए 90 प्रतिशत तक की निकासी कर सकते हैं। इसके अलावा ईपीएफ अकाउंट से डाउन पेमेंट और ईएमआई का भुगतान कर सकते हैं।
ईपीएफओ के संशोधन से 4 करोड़ से ज्यादा पीएफ धारकों को फायदा होगा।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नये नियम के लिए श्रम मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उन्होंने कहा, 'ईपीएफ 1952 के 68 बीडी में एक नया पैराग्राफ जोड़ा गया जिससे ईपीएफ अकांउट के जरिए अब घर खरीदा जा सकता है और ईएमआई का भुगतान किया जा सकता है।'
हालांकि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए पीएफ फंड में कम से कम 3 सालों तक योगदान देना जरूरी है। और यह सुविधा किसी सदस्य को उसके जीवनकाल में सिर्फ एक बार ही मिलेगी।
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एंप्लॉयीज प्रविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन के नये नियमों के तहत कम से कम 10 सबस्क्राइबर्स को मिलकर एक को-ऑपरेटिव सोसाइटी का गठन करना होगा। उसके बाद घर खरीदने या घर के बनाने या उसके लिए जमीन खरीदने के लिए पीएफ अकाउंट से रकम निकाल सकेंगे।
इसके तहत सिर्फ वे सब्सक्राइबर ही आवेदन कर सकेंगे जिनके खाते में कम से कम 20 हजार रुपये हों। अगर पति-पत्नी दोनों ईपीएफ सदस्य हैं तो दोनों के खातों में मिलाकर कम से कम 20 हजार रुपये होने चाहिए।
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Source : News Nation Bureau