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हाईकोर्ट के 5 शहरों में लॉकडाउन के निर्देश के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट जाएगी योगी सरकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्त प्रदेश सरकार को लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया था. योगी सरकार ने कहा कि लोगों की जान बचाने के साथ ही उनकी जीविका बचाना भी जरूरी है. 

Updated on: 20 Apr 2021, 08:33 AM

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उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को इन शहरों में लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया था. योगी सरकार ने इन शहरों में लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है. सरकार का कहना है कि लोगों की जान बचाने के साथ ही उनकी जीविका बचाना भी जरूरी है. हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार आज (20 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी. सरकार इस मामले में अपना पक्ष रखेगी. हाईकोर्ट ने सोमवार को वाराणसी, कानपुर नगर, गोरखपुर, लखनऊ और प्रयागराज में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया था. 

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हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए कहा कि किसी भी सभ्य समाज में अगर जन स्वास्थ्य प्रणाली चुनौतियों का सामना नहीं कर पाती और दवा के अभाव में लोग मरते हैं तो इसका मतलब है कि समुचित विकास नहीं हुआ है. अपने आदेश में कोर्ट की तरफ से यूपी के मुख्य सचिव को खुद निगरानी करने के लिए निर्देश दिए गए थे. कोर्ट की तरफ से दिया गया यह आदेश आज रात से लागू होना था. इस दौरान इन शहरों में जरूरी सेवाओं वाली दुकानों को छोड़कर कोई भी दुकान, होटल, ऑफिस और सार्वजनिक स्थल नहीं खुलने की बात कही गई थी. साथ ही मंदिरों में पूजा और आयोजनों पर भी रोक लगाने का आदेश दिया गया था.

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योगी सरकार ने किया इनकार 
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद यूपी सरकार के प्रवक्ता ने अवगत कराया है कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है. सरकार ने कई कदम उठाए हैं. आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है. अतः शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा. लोग स्वतः स्फूर्ति से भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं. ऐसे में संपूर्ण लॉकडाउन लगाना उचित नहीं है. इससे लोगों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा.