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यासीन भटकल (फाइल फोटो)
हैदराबाद के दिलसुखनगर बम ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के सह-संस्थापक यासीन भटकल को दोषी करार दिया है। भटकल के अलावा अन्य 4 को भी अदालत ने दोषी पाया है। एनआईए 19 दिसंबर को सजा सुना सकती है।
हैदराबाद के भीड़-भाड़ वाले इलाके दिलसुखनगर में 21 फरवरी, 2013 को 2 बम धमाके हुए थे। जिसमें कम-से-कम 19 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 130 लोग घायल हो गए थे। एनआईए ने मामले में 158 गवाहों को पेश किया, कुल 201 सबूत जब्त किए तथा 500 दस्तावेजों को पेश किया।
मामले की जांच करने वाली एनआईए ने कहा कि विस्फोट की साजिश इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने रची थी।
NIA court convicts 5 terrorists of Indian Mujahideen incl Yasin Bhatkal in 2013 Hyd blasts case.Sentence to be pronounced on Dec 19
— ANI (@ANI_news) December 13, 2016
इस मामले में इंडियन मुजाहिदीन के 6 आतंकियों यासीन भटकल, रियाज भटकल, असदुल्लाह अख्तर, तहसीन अख्तर, जिया उर रहमान उर्फ वकास और एजाज शेख पर केस दर्ज किया गया था। वकास पाकिस्तान का रहने वाला है। सभी आरोपी चेरापल्ली जेल में बंद है।
इस बम ब्लास्ट से जुड़े रहे यासीन का भाई रियाज भटकल अभी भी फरार है।
दिलसुखनगर ब्लास्ट के 6 महीने के बाद यासीन भटकल और असदुल्ला अख्तर को बिहार में नेपाल सीमा के निकट गिरफ्तार किया गया था।
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HIGHLIGHTS
- दिलसुखनगर ब्लास्ट मामले में IM का आतंकी यासीन भटकल समेत 5 दोषी करार
- 19 दिसंबर को NIA की कोर्ट सुनाएगी सजा, यासीन का भाई रियाज भटकल अब भी फरार
- 2013 दिलसुखनगर ब्लास्ट में 19 लोगों की हुई थी मौत, 130 हुए थे घायल
Source : News Nation Bureau/IANS