मजदूरों के बैठने के अधिकार बिल पर व्यापारी संगठनों ने किया विरोध
मजदूरों के बैठने के अधिकार बिल पर व्यापारी संगठनों ने किया विरोध
चेन्नई:
तमिलनाडु में दुकानों और प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारी उत्साहित हैं, क्योंकि उन्हें जल्द ही उन दुकानों में कुर्सी मिल जाएगी, जहां वे काम कर रहे हैं। तमिलनाडु सरकार द्वारा बैठने के अधिकार पर पेश किए गए एक नए विधेयक ने श्रमिकों को राहत दी है।सोमवार (6 सितंबर) को तमिलनाडु के श्रम कल्याण और कौशल विकास मंत्री सी.वी. गणेशन ने दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम 1947 में संशोधन के लिए राज्य विधानसभा में एक विधेयक पेश किया, जिससे दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था करना अनिवार्य हो गया है।
विधेयक में कहा गया है, कर्मचारियों के कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक प्रतिष्ठान के परिसर में सभी कर्मचारियों के लिए बैठने की उपयुक्त व्यवस्था होगी ताकि वे काम करते समय या करने के बाद बैठ और उठ सकें जो उनके काम के दौरान हो सकता है। इस तरह घंटों कम करने के दौरान उनके पैर की स्थिति सही रहेगा।
जहां राज्य भर के कार्यकतार्ओं ने विधेयक की प्रशंसा की, वहीं व्यापारी संगठन और कई व्यापारी इस फैसले से नाखुश हैं।
चेन्नई के सेंथोम में एक कपड़ा दुकान में काम करने वाली मणिमेखला ने आईएएनएस को बताया, तमिलनाडु सरकार द्वारा एक विधेयक लाना मेरे जैसे लोगों के लिए एक लंबे समय से प्रतीक्षित और पोषित क्षण है, जिन्हें कई स्वास्थ्य और मानसिक समस्याएं के बावजूद सुबह से शाम तक खड़े रहना पड़ता है।
हालाँकि, इस तरह के विधेयक लाने वाली सरकार का कई व्यापारियों द्वारा स्वागत नहीं किया गया है, जो यह मानते हैं कि इससे कर्मचारियों में सुस्ती और काम में रुचि की कमी होगी।
चेन्नई के टी नगर में एक कपड़ा दुकान के मालिक शनमुघसुंदन ने आईएएनएस को बताया, हम कर्मचारियों के लिए सब कुछ उपलब्ध करा रहे हैं और इस तरह के विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे कई कर्मचारी सुस्त हो जाएंगे और उनकी उत्पादकता कम हो जाएगी और मुझे डर है। कि इससे दुकान का संपूर्ण प्रदर्शन प्रभावित होगा।
बिल और राजेंद्रन पर व्यापारियों की एक जैसी राय है। चेन्नई के पुरसावलकम में घरेलू बर्तनों के एक व्यापारी बी ने आईएएनएस को बताया, वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे श्रमिकों को विश्वास होगा कि हम उन्हें इस अधिकार से वंचित कर रहे हैं। यह कर्मचारियों से काम छीन लेगा और वे सुस्त और ध्यान से बाहर रहेंगे। जिसमें उनके खाली समय पर विचार करना भी शामिल है।
मुख्यमंत्री के रूप में ओमन चांडी और श्रम मंत्री के रूप में शिबू बेबी जॉन की अवधि के दौरान यह केरल सरकार थी कि केरल में दुकान और स्थापना अधिनियम 1964 में एक संशोधन लाया गया था। राज्य सरकार ने तब राज्य युवा कल्याण आयोग की सिफारिश के बाद कार्रवाई की थी।
तत्कालीन राज्य युवा कल्याण आयोग, केरल के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता एड. आर.वी. ने आईएएनएस को बताया, मुझे कोझीकोड में एक महिला संगठन से शिकायत मिली और उसके बाद हमने राज्य भर में कई दुकानों पर छापेमारी की और पाया कि श्रमिकों की स्थिति दयनीय थी। लंबे समय तक और यह पूरी तरह से मानव विरोधी रहा है।
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