logo-image

ड्रोन से दवाएं और पहाड़ी इलाकों में वैक्सीन पहुंचाने जैसे कई प्रोजेक्ट पर हो रहा काम

नई ड्रोन पॉलिसी के तहत तेलंगाना में 16 जगहों को चिन्हित कर ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी करने को लेकर पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी,

Updated on: 11 Sep 2021, 11:39 PM

highlights

  • ड्रोन से दवाएं और पहाड़ी इलाकों में वैक्सीन पहुंचाने जैसे कई प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है
  • नई ड्रोन पॉलिसी के तहत देश में जल्‍द ही एयर टैक्‍सी का सफर शुरू होगा
  • तेलंगाना में 16 जगहों को चिन्हित कर ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी करने को लेकर पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत

नई दिल्ली:

नई ड्रोन पॉलिसी के तहत ड्रोन ऑपरेशन में मिली रियायत के बाद तेलंगाना में 16 जगहों को चिन्हित कर ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी करने को लेकर पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी, इस बारे में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय कई ऐसे प्रोजेक्ट को लेकर ड्रोन तकनीक को आगे बढ़ाने की कोशिश में है. ड्रोन से दवाएं पहुंचाना, पहाड़ी इलाकों में ड्रोन से वैक्सीन पहुंचाने जैसे कई प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है. उन्होंने कहा यह जल्द ही पूरा होगा.

नई ड्रोन पॉलिसी के तहत देश में जल्‍द ही एयर टैक्‍सी का सफर शुरू होगा. सरकार का मानना है कि आने वाले समय में ड्रोन पॉलिसी गेमचेंजर साबित हो सकती है. सिविल एविएशन मिनिस्‍टर ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने कहा है कि जारी हुई ड्रोन पॉलिसी के जरिए आने वाले दिनों में एयर टैक्सी संभव होगी, जो सड़कों के बजाय एयरस्‍पेस में ट्रैवल कर सकेगी. हाल ही में मिनिस्‍ट्री ने ड्रोन ऑपरेशन के लिए नियमों को काफी आसान किया है. इसमें मंजूरी से जुड़े जरूरी डॉक्‍यूमेंट्स की संख्‍या हो या अलग-अलग तरह के फीस, सभी में रियायत दी गई है. 

यह भी पढ़ें:जनवरी में ही तय हो गई थी विजय रुपाणी की विदाई, सिर्फ लगनी थी मुहर 

सिंधिया ने कहा, "ग्‍लोबल स्‍तर पर एयर टैक्सी के बारे में रिसर्च और नए आविष्कार किए जा रहे हैं. इसमें कई स्टार्टअप सामने आ रहे हैं. वह समय दूर नहीं है जब आप सड़कों पर उबर की तरह हवा में ड्रोन पॉलिसी के तहत टैक्सियां दिखाई देंगे. मुझे लगता है कि यह बहुत संभव है." उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और बीसीएएस (नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो) एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं. जिससे कि काउंटर रोग ड्रोन टेक्‍नोलॉजी (शत्रु ड्रोन विरोधी तकनीक) को जल्दी डेवलप और अपनाया जा सके.

सिविल एविएशन मिनिस्‍ट्री ने 25 अगस्त की एक नोटिफिकेशन जारी किया. जिसमें देश में ड्रोन ऑपरेशन के लिए जरूरी डॉक्‍यूमेंट्स की संख्या 25 से घटा कर पांच कर दी. वहीं, 72 तरह की अलग-अलग फीस को घटाकर चार कर दिया गया है. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कहा कि नए ड्रोन नियम भारत में इस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण की शुरुआत करते हैं. उन्होंने कहा, ‘ये नियम भरोसे और सेल्‍फ-सर्टिफिकेशन पर आधारित हैं. मंजूरियां, कम्‍प्‍लायंस जरूरतें और एंट्री संबंधी दिक्‍कतों को काफी कम कर दिया गया है.’ ड्रोन नियम, 2021 बुधवार को जारी किए गए. इन नए नियमों ने मानवरहित विमान प्रणाली (यूएएस) नियम, 2021 का स्थान लिया है जो इस साल 12 मार्च को लागू हुआ था.