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दिल्ली हाईकोर्ट ने शारीरिक संबंधों से संबंधित एक केस की सुनवाई करते हुए कहा है कि जब कोई संबंध टूटता है तब महिलाएं आपसी सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंधों को बलात्कार बता देती हैं।
जस्टिस प्रतिभा रानी ने 29 वर्षीय महिला की अपील खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।
दरअसल कोर्ट एक महिला के केस की सुनवाई कर रहा था जिसमें महिला ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का एक मामला दायर करते हुए बलात्कार के एक मामले में उसके खिलाफ अभियोजन की मांग की थी।
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इस केस में नीचली अदालत ने महिला के पति के पक्ष में फैसला सुनाया। नीचली अदालत के फैसले के बाद महिला ने हाई कोर्ट में मार्च 2016 के आदेश को चुनौती दी। हाई कोर्ट ने भी नीचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।
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Source : News Nation Bureau