ऐतिहासिक! अब लड़कियों को भी मिलेगा NDA में दाखिला, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
ASG ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि एक अच्छी ख़बर है. सरकार और सैन्य बलों ने उच्च स्तर पर ये फैसला लिया है कि NDA में लड़कियों को भी प्रवेश दिया जाएगा. ये फैसला आगे की पीढ़ियों के लिए अहम साबित होगा.
highlights
- अब लड़कियों को भी एनडीए में मिलेगा मौका
- केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
- अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी
नई दिल्ली :
अब नेशनल डिफेंस एकडेमी यानि एनडीए ( NDA) के दरवाजे भी लड़कियों के लिए खुल जाएंगे. अभी तक सिर्फ लड़कों को ही NDA में दाखिले की इजाजत थी. केन्द्र सरकार ने आज इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को दी. सुनवाई शुरू होते ही केंद्र सरकार की ओर से ASG ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि एक अच्छी ख़बर है. सरकार और सैन्य बलों ने उच्च स्तर पर ये फैसला लिया है कि NDA में लड़कियों को भी प्रवेश दिया जाएगा. ये फैसला आगे की पीढ़ियों के लिए अहम साबित होगा.
हालांकि ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट से कहा कि तकनीकी जटिलताओं और इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव की ज़रूरत के मद्देनजर मौजूदा एकेडमिक साल में इस फैसले पर अमल करना संभव नहीं होगा. लिहाज़ा इस साल यथास्थिति बनाये रखने की छूट दे दी जाए यूपीएससी इस साल 5 सितंबर को होने वाली NDA परीक्षा को पहले ही 24 नवंबर के लिए टाल चुकी है.
कोर्ट ने सरकार के फैसले पर खुशी जताई
सरकार के इस रुख पर जस्टिस सजंय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने संतोष और प्रसन्नता जाहिर की . कोर्ट ने कहा कि हमे ख़ुशी है कि सरकार ने लड़कियों को NDA में दाखिला देने फैसला लिया है. हमारे आर्म्ड फोर्सज बेहद सम्मानित फोर्स है. हम उम्मीद करते है कि लड़कियों की बराबरी को रोल सुनिश्चित करने के लिए वो ख़ुद सक्रिय भूमिका निभाएगें ताकि कोर्ट के दखल की ज़रूरत ही ना पड़े.
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बहरहाल ASG ऐश्वर्या भाटी ने लड़कियों को NDA में दाखिले की प्रक्रिया के बारे में प्लान पेश करने के लिए दो हफ्ते का वक़्त दिए जाने की मांग की. कोर्ट ने उन्हें दो हफ्ते का वक़्त देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 22 सितंबर निर्धारित की.
याचिका में क्या कहा गया था
कोर्ट में वकील कुश कालरा की ओर दायर याचिका में कहा गया है कि NDA और नेवल एकेडमी में सिर्फ लड़कों को ही दाखिला मिलता है. ऐसा करना उन योग्य लड़कियों के अधिकारों का हनन है, जो सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहती हैं. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम अंतरिम आदेश में लड़कियों को एनडीए की प्रवेश परीक्षा में हिस्सा लेने की अनुमति तो दे दी थी लेकिन साथ ही कहा था कि दाखिले पर अंतिम फैसला बाद में कोर्ट की सुनवाई पर निर्भर करेगा.
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