Advertisment

आबकारी नीति घोटाला : सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ी

आबकारी नीति घोटाला : सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ी

author-image
IANS
New Update
wine hop

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

Advertisment

दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की जा रही आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत गुरुवार को 12 मई तक बढ़ा दी।

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह सिसोदिया को पूरक आरोपपत्र की ई-कॉपी मुहैया कराए।

सिसोदिया के वकील ने दावा किया कि जांच एजेंसी ने मामले में अधूरी जांच दायर की थी, अदालत से उनके मुवक्किल को डिफॉल्ट जमानत देने का आग्रह किया।

वकील ने कहा, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि एजेंसी कह रही है कि मेरे संबंध में और जांच की आवश्यकता है/लंबित है। इसलिए, हम वैधानिक जमानत के लिए आवेदन दायर करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

अदालत ने तब एजेंसी से सवाल किया कि उसने यह क्यों नहीं कहा कि सिसोदिया से जुड़ी जांच पूरी हो चुकी है। अदालत ने पूछा, आप कहते हैं कि आपने (निर्धारित समय में) पूरक आरोपपत्र दायर किया है, लेकिन आपने कहा है कि मामले में जांच लंबित है। आपने यह क्यों नहीं बताया कि सिसोदिया के खिलाफ जांच पूरी होने पर आरोप पत्र दायर किया जाता है।

जांच एजेंसी ने 25 अप्रैल को चार्जशीट दायर की थी। अदालत ने बचाव पक्ष के वकील के इस तर्क पर भी ध्यान दिया कि सिसोदिया को यह निर्धारित करने के लिए चार्जशीट की एक प्रति की आवश्यकता है कि क्या उनके खिलाफ जांच पूरी हो गई है। हालांकि यह देखते हुए कि चार्जशीट की एक प्रति प्रदान करने का उपयुक्त समय नहीं था, न्यायाधीश ने सीबीआई को सिसोदिया को चार्जशीट की एक ई-कॉपी देने का निर्देश दिया।

सीबीआई ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया था कि जिस आबकारी नीति घोटाले की वह जांच कर रही है, वह गहरी साजिश है और यह उतना सरल नहीं है जितना दर्शाया गया है। जैसा कि न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर दलीलें सुनीं, सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा : 25 अप्रैल को हमने मामले में आरोपपत्र दायर किया। अभी संज्ञान लिया जाना बाकी है।

मामले की लंबी सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा था : जमानत के स्तर पर हम अधिक विवरण में नहीं जा सकते। कृपया मुझे सबूत दिखाएं, जिस पर आप (सीबीआई) मौजूदा मामले में भरोसा कर रहे हैं।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

Advertisment
Advertisment
Advertisment