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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) (फाइल फोटो)
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) (फाइल फोटो)
सीबीआई ने गुरुवार को कहा कि वह 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले का अध्ययन करने के बाद अगली कार्रवाई के बारे में विचार करेगी।
पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और द्रमुक सांसद कनिमोझी को 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आज बरी कर दिया है। इस मामले में 15 अन्य आरोपियों और 3 कंपनियों को भी बरी किया गया है।
सीबीआई के प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने कहा, 'हमें अभी तक पूरा फैसला नहीं मिला है। हम इसका अध्ययन करेंगे, कानूनी राय लेंगे और आगे कार्रवाई करने का निर्णय लेंगे।'
राजा और कनिमोझी के अलावा जज ओ पी सैनी ने शाहिद बलवा, विनोद गोयनका, आसिफ बलवा, राजीव अग्रवाल, करीम मोरानी, पी अम्रीथम और शरद कुमार को भी बरी कर दिया।
ईडी ने अपनी चार्जशीट द्रमुक सुप्रीमो करुणानिधि की पत्नी दयालुअम्मल को भी आरोपी बनाया था, जिन पर अएसटीपीएल के जरिए 200 करोड़ रुपये का भुगतान करने और उसे डीएमके के चलाए जा रहे चैनल कैलंगर टीवी में लगाने का आरोप है।
अपनी अंतिम रिपोर्ट में ईडी ने 10 व्यक्तियों और 9 कंपनियों को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आरोपी बनाया था
और पढ़ेंः 2जी घोटाला: CBI की विशेष अदालत में ए राजा और कनिमोझी के साथ अन्य सभी आरोपी हुए बरी
Source : News Nation Bureau