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Whatsapp के तेवर ढीले, नई प्राइवेसी पॉलिसी का यूजर्स पर दबाव नहीं

जब तक डाटा प्रोटेक्शन बिल प्रभाव में नहीं आ जाता, तब तक वह यूजर्स को नई प्राइवेसी पॉलिसी अपनाने के लिए बाध्य नहीं करेगा.

Updated on: 09 Jul 2021, 01:38 PM

highlights

  • डाटा प्रोटेक्शन बिल आने तक कुछ नहीं करेगा वॉट्सएप
  • नई प्राइवेसी पॉलिसी के लिए नहीं बनाएगा दबाव
  • सीसीआई ने नए प्राइवेसी पॉलिसी पर दिए थे जांच के आदेश 

नई दिल्ली:

विवादों से घिरी अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी पर वॉट्सएप ने नरमी के संकेत दिए हैं. वॉट्सएप ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि जब तक डाटा प्रोटेक्शन बिल प्रभाव में नहीं आ जाता, तब तक वह यूजर्स को नई प्राइवेसी पॉलिसी अपनाने के लिए बाध्य नहीं करेगा. इसके साथ ही वॉट्सएप ने हाईकोर्ट को यह भी आश्वस्त किया कि वह नई प्राइवेसी पॉलिसी को नहीं अपनाने वाले यूजर्स के लिए वह उपयोग के दायरे को सीमित नहीं करेगा. कंपनी ने कहा कि हमारे मामले में कोई रेगुलेटर बॉडी नही है, इसलिए सरकार ही फैसला करेगी इसलिए हमने कहा है कि हम इसे कुछ समय के लिए लागू नहीं करेंगे.

यूजर्स को मिल रहे लाभ रहेंगे जारी
वॉट्सएप के प्राइवेट पॉलिसी पर झुकने का मतलब यह हुआ कि यूजर जिन सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं वह चलता रहेगा. गौरतलब है कि कंपटीशन कमीशन ने वाट्सएप के नए प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर जांच का आदेश दिया था. मामले की अब 30 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है. हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने वॉट्सएप से पूछा कि आपके खिलाफ आरोप लगाया गया है कि आप डाटा एकत्र कर दूसरों को देना चाहते हैं, जो आप दूसरी पार्टी की सहमति के बिना नहीं कर सकते. आरोप ये भी है कि भारत के लिए आपके पास एक अलग पैमाना है. क्या भारत और यूरोप के लिए अलग-अलग नीति है? 

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भारत के लिए अलग नीति बनाने पर भी सहमत
हाईकोर्ट की सख्ती को भांप कंपनी ने कहा कि हमने प्रतिबद्धता जताई है कि संसद से कानून आने तक मैं कुछ नहीं करेंगे. यदि संसद मुझे भारत के लिए एक अलग नीति बनाने की अनुमति देती है, तो हम उसे भी बना देंगे. अगर ऐसा नहीं होता है, तो मैं इसपर भी विचार करेंगे. सीसीआई उस नीति की जांच कर रहा है अगर संसद मुझे डाटा साझा करने की अनुमति देती है, तो सीसीआई कुछ नहीं कह सकता. गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट में वॉट्सएप और उसकी पेरेंट कंपनी फेसबुक की एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी, इसमें वॉटसऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ सीसीआई की जांच में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया गया था. दरअसल, 23 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने वॉट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के सिलसिले में फेसबुक और मैसेजिंग एप से कुछ सूचना मांगने वाले नोटिस पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था.